नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट मे समलैंगिक रिश्तों को लेकर बड़ा फैसला दिया है जिसकी पूरा देश सहराना कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है. ये फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का हक है, सेक्सुअल रुझान प्राकृतिक है. इस आधार पर भेद भाव नहीं हो सकता.'' सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बी टाउन के सेलिब्रिटीज काफी सराहना कर रहे हैं और इसके लिए सोशल मीडिया के जरिए अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं.


Section 377: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले करन जौहर- ये समानता के अधिकार की जीत है


इस फैसले के आते ही देश भर में LGBT (लेज्बियन, गे, बाय सेक्शुअल्स, ट्रांसजेंडर्स) समुदाय में जश्न का माहौल है. ऐसे में देखिए बॉलीवुड स्टार्स ने किस तरह ट्विटर के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है. अभिषेक बच्चन, वरुण धवन, जॉन अब्राहम से लेकर फरहान अख्तर और स्वरा भास्कर सभी इस फैसले की सराहना करते हुए ट्वीट कर रहे हैं.

स्वरा भास्कर ने इस लड़ाई में शामिल सभी सोशल एक्टिविस्ट और याचिकाकर्ताओं को जीत के लिए बधाई देते हुए कहा है कि आप लोगों ने भारत को और बेहर देश बना दिया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए सभी को बधाई.







अभिनेता आयुष्मान खुराना ने ट्वीट किया, "आज के सूरज की रोशनी विकासकील इंडिया के लिए."




फरहान अख्तर ने धारा 377 को बाय बाय करते हुए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है.




अभिनेता मनोज वाजपेयी ने इस फैसले को LGBTQ समुदाय की जीत बताते हुए सभी देशवासियों को बधाई दी है. साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया भी अदा किया है.




डायरेक्टर हंसल मेहता ने फैसला के आते ही सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा, "एक नई शुरूआत. वो कानून चला गया. सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिखाया जिसे करने में संसद असफल रहा. ये सोच बदलने का समय है."




वरुण धवन ने फैसले का समर्थन करते हुए ट्वीट किया, "जो कानून 1860 में बनाया गया था वो अब खत्म हो चुका है. ये पूरे देश के लिए बेहद गर्व का दिन है. बाय बाय धारा 377."




अभिषेक बच्चन ने कुछ न लिखते हुए भी एक इंद्रधनुष का इमोजी ट्वीट करते हुए अपने दिल की बात कह डाली.


इस फैसले को बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर करन जौहर ने ऐतिहासिक बताया है. करन जौहर ने ट्वीट करते हुए कहा, ''ऐतिहासिक फैसला. आज गर्व हो रहा है. समलैंगिक संबंधो को अपराध नहीं ठहराना और धारा 377 के हिस्से को हटाना मानवता और समानता के अधिकार की जीत है. देश में अब लोग खुलकर सांस ले सकते हैं.''







अभिनेता राजकुमार राव ने ट्विटर पर इस फैसले का स्वागत करते हुए लिखा, "सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐतिहासिक फैसला. धारा 377"







सुप्रीम कोर्ट का फैसला:


SC ने आज फैसला सुनाते हुए कहा कि एकांत में सहमति से बने संबंध अपराध नहीं है. लेकिन धारा 377 के अंतर्गत पशु से संभोग अपराध बना रहेगा. पांच जजों की पीठ में सबसे पहले चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने अपना और जस्टिस खानविलकर का फैसला पढ़ा. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए कहा, ''मैं जैसा हूँ, उसे वैसा ही स्वीकार किया जाए, आभिव्यक्ति और अपने बारे में फैसले लेने का अधिकार सबको है.''


चीफ जस्टिस ने कहा, ''समय के साथ बदलाव ज़रूरी है, संविधान में बदलाव करने की ज़रूरत इस वजह से भी है जिससे कि समाज मे बदलाव लाया जा सके. नैतिकता का सिद्धांत कई बार बहुमतवाद से प्रभावित होता है लेकिन छोटे तबके को बहुमत के तरीके से जीने को विवश नहीं किया जा सकता.'' सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''हर व्यक्ति को गरिमा से जीने का हक है, सेक्सुअल रुझान प्राकृतिक है. इस आधार पर भेद भाव नहीं हो सकता. हर व्यक्ति को गरिमा से जीने का हक है. सेक्सुअल रुझान प्राकृतिक है. इस आधार पर भेद भाव नहीं हो सकतानिजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, 377 इसका हनन करता है.''