Know About Voting, EVM & VVPAT: लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण कि वोटिंग कि तारीख (19 अप्रैल 2024) अब जैसे-जैसे नजदीक आती जा रही है. उसी के साथ पहली बार वोट डाल रहें युवाओं के साथ-साथ कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा की वोटिंग के समय उन्हें किन-किन चीजों के बारे में ख्याल रखना चाहिए. 


कुछ लोगों को ईवीएम से वोट डालने में भी परेशानी आती है और बहुत लोगों के मन में ये भी जिज्ञासा रहती है कि हमने जिसे वोट डाला उसी को गया या नहीं. अगर आपको भी यही जानना है तो आज इलेक्शन गाइड कि इस खास रिपोर्ट में बताएंगे आपके इन्हीं सवालों के जवाब वो भी आसान भाषा में तो समझिए.


कुछ ऐसे आसानी से करें ईवीएम का उपयोग


लोकसभा चुनाव 2024 में वोटिंग वाले दिन आपको सबसे पहले पहचान पत्र के साथ मतदान केंद्र जाना है. इसके बाद अधिकारी सभी चीजें चेक करेंगे बाद में दूसरे चुनाव अधिकारी आपकी उंगली पर स्याही लगाएंगे, वोटिंग स्लिप देंगे और एक रजिस्टर (फॉर्म-17A) पर आपके हस्ताक्षर लेंगे. इसके बाद अगली स्टेप में आपको मतदान पर्ची और स्याही लगी उंगली तीसरे अदिकारी को दिखानी होगी.


इसके बाद अधिकारी आपको ईवीएम कि तरफ भेजेंगे. यहां आपको अपने मनपसंद उम्मीदवार के सामने वाली बटन को एक बार दबाना होगा. आपके ईवीएम मशीन में लगे नीला बटन दबाते ही बीप की आवाज आएगी साथ ही पास रखी वीवीपैट मशीन में पने जिस प्रत्याशी को वोट दिया है, उसके पार्टी सिंबल के साथ आप अगले लगभग 7 सेकंड तक देख पाएंगे.


मतदान के वक्त बरतें ये सावधानी


जब भी आप मतदान के लिए जाएं तो आपको कुछ खास सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि आप किसी परेशानी में न फंसे. आप हमारी बताई कुछ बातों का ध्यान रखकर ये काम बड़ी आसानी से कर सकते है. वोटिंग के समय आपको सुनिश्चित करना है कि आप सही उम्मीदवार के सामने वाली नीली बटन दबा रहें है. आप जब वोट डाल देंगे तो एक तेज बीप की आवाज भी आपको सुनाई देगी, जिसका मतलब है कि आपका वोट पड़ गया है. 


वीवीपैट से करें वोट का मिलान


अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट डालने के बाद आपको लगभग 7 सेकंड का समय मिलता है. इस बीच आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जिसको आपने वोट दिया था वीवीपैट में भी उसी के सिंबल और नाम वाली पर्ची गिरी है.


वोट डालते समय न करें ये काम


आपको मतदान कक्ष में वोट डालते समय कभी भी फोटो खींचने का प्रयास नहीं करना है. अगर आप ऐसा करते पकड़े जाते है तो आपको सजा भी हो सकती है. ऐसा करना चुनाव में मतदान के दौरान गोपनीयता का उल्लंघन माना जाता है.


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