नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2019 के लिए पहले चरण के मतदान 11 अप्रैल को होगा. पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार मंगलवार शाम को थम गया. पहले चरण में 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों के लिये मतदान होगा. चुनाव आयोग द्वारा पहले चरण के मतदान के लिये 18 मार्च को अधिसूचना जारी होने के बाद प्रचार अभियान जोर शोर से शुरु हो गया था. आयोग ने 17वीं लोकसभा के गठन के लिये सात चरण में होने वाले चुनाव का कार्यक्रम दस मार्च को घोषित किया था.
ऐसे में जब 11 अप्रैल (गुरुवार) को आप वोट करने जाएंगे तो आपके पास कुछ वोटिंग के लिए मतदाता पहचान पत्र की जरूरी है. लेकिन अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं. सिर्फ मतदाता पहचान पत्र ही नहीं बल्कि इन 11 पहचान पत्रों के आधार पर भी आप मतदान कर सकते हैं. इन 11 फोटो पहचान पत्रों में कोई भी एक होना जरूरी है.
ये वैकल्पिक फोटो पहचान प्रमाण नीचे दिए गए हैं.
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट
- राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जारी सर्विस आईडेंटिटी कार्ड
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा दिया गया पासबुक
- मनरेगा जॉब कार्ड
- श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड
- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के दस्तावेज
- पैंशन संबंधि दस्तावेज,
- वोटर आई कार्ड और प्रमाणित फोटो वोटर स्लिप हैं.
