नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित साह के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन मामले में कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी. याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि चुनाव आयोग ने पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ शिकायतों को बिना कारण बताए खारिज किया, जबकि ऐसे ही मामलों में दूसरों को दंडित किया गया था.

बुधवार को होगी सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई

याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से मांग की है कि वह केस को लंबित रखे और बाद में उचित दिशानिर्देश तय करे. सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता और कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव से कहा कि वह आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर पीएम मोदी और अमित शाह को क्लीन चिट देने संबंधी, चुनाव आयोग के आदेशों को रिकॉर्ड पर लाएं.

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याचिका में क्या आरोप लगाया गया था?

याचिका में सुष्मिता देव ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ चुनाव आचार संहिता की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं कर रहा. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सभी शिकायतों का निपटारा रविवार तक कर देने को कहा था.

बता दें कि पीएम मोदी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की छह शिकायतों को आयोग गलत बताते हुये उन्हें क्लीन चिट दे चुका है. इनमें लातूर और वर्धा में मोदी के भाषणों में सेना के शौर्य का जिक्र चुनावी लाभ के लिए करने की शिकायत की गई थी.

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