दिल्ली सरकार ने दिल्ली में संचालित प्ले स्कूलों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. अब सभी प्ले स्कूल दिल्ली सरकार के अंतर्गत रजिस्टर करवाने होंगे. तभी वह अपना संचालन जारी रख पाएंगे. दिल्ली सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिल्ली शिक्षा विभाग के साथ मिलकर एक इस मामले पर एक बैठक की. इस बैठक के बाद यह फैसला लिया गया. इस फैसले को लेने की प्रमुख वजह बताई गई कि प्ले स्कूल पूरी तरह से नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं. आइए जानते हैं पूरी खबर. 


नियमों की हो रही थी अनदेखी


हाल ही में दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की दिल्ली शिक्षा विभाग के साथ मीटिंग के बाद दिल्ली में मौजूद प्ले स्कूलों को लेकर यह फैसला लिया गया कि अब सभी प्ले स्कूलों को सरकार के साथ रजिस्टर्ड करवाना होगा.


विभाग के पास ऐसी कई शिकायतें थी जिसमें यह बताया गया था कि कुछ प्ले स्कूल नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. तो वहीं कुछ माता-पिता भी बच्चों को तय उम्र से पहले ही प्ले स्कूल में एडमिशन दिला रहे हैं. नियमों का सही से पालन हो. और बच्चों के लिए किसी भी तरह से कोई समस्या ना हो इसके लिए दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है. 


सरकार तय करेगी मान्यता देनी है या नहीं


दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद से जो भी कोई संस्थान या व्यक्ति प्ले स्कूल खोलेगा उसे इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा.  इसके लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशानिर्देशों के तहत बनाये गये फॉर्म की पात्रता पूरी करनी होगी. फॅार्म डाॅउनलोड कर जानकारी भर के मेल के जरिए विभाग को भेजना होगा.


जिसमें साथ ही उन्हें प्ले स्कूल की पूरी जानकारी देनी होगी कितने टीचर है कितने क्लास है. इसके बाद विभाग का एक अधिकारी फील्ड इंस्पेक्शन के लिए प्ले स्कूल जाएगा.  वह अपनी रिपोर्ट मुख्यालय में जमा करेगा. उसके बाद ही आवेदक को स्वीकार या अस्वीकार किया जाएगा.


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