​UAE Labour Law: किसी भी व्यक्ति की नौकरी चले जाना उस व्यक्ति के लिए एक डरावने सपने समान है. लेकिन आप संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में किसी निजी कंपनी में कार्य कर रहे हैं तो ये रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है. यहां के श्रम कानून के तहत लोगों कई अधिकार प्रदान किए गए हैं. जो बेहद ही काम के हैं.

30 दिन का नोटिस पीरियडयहां के श्रम कानून के अनुच्छेद 43 के मुताबिक 30 से 90 दिन का नोटिस पीरियड सर्व करना होता है. चाहे कंपनी किसी व्यक्ति को निकाल रही हो या फिर व्यक्ति किसी बेहतर अवसर के चलते नौकरी छोड़ रहा हो. यह नोटिस पीरियड विशेष स्थिति में दोनों पक्षों की सहमति से कैंसिल हो सकता है.

ग्रेच्युटीएम्प्लोयी अपने कार्यकाल के आधार पर अपनी ग्रेच्युटी प्राप्त करने के भी हकदार हैं. इसमें शर्त ये है कि व्यक्ति ने कम से कम एक साल की निरंतर सेवा पूरी की हो.

कैसे की जाती है ग्रेच्युटी की गणना:

  • सेवा के पहले 5 सालों में से प्रत्येक के लिए 21 कार्य दिवसों का वेतन.
  • सेवा के प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष के लिए 30 कार्य दिवसों का वेतन.

अनुभव प्रमाण पत्रकानून के अनुसार कर्मचारी को अनुभव प्रमाण पत्र प्रदान करना निजी क्षेत्र में एक कंपनी का दायित्व है. व्यक्ति के कंपनी छोड़ते समय उसे बिना किसी शुल्क के सेवा समाप्ति प्रमाण पत्र प्रदान करना कम्पनी का फर्ज है.

बची हुई एनुअल लीव के लिए मिलेगा वेतनयहां के श्रम कानून के मुताबिक एक कर्मचारी अपने अवकाश के दिनों के लिए भुगतान का हकदार है. यदि वह उसके उपयोग से पहले काम छोड़ देता है, चाहे उसकी अवधि कुछ भी हो, अगर उसने उनका उपयोग नहीं किया. इसकी गणना मूल वेतन के आधार पर की होती  है.

वापसी टिकट की लागतअगर आप किसी दूसरे देश से हैं और आगे संयुक्त अरब अमीरात में कार्य नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने देश वापसी के टिकट के भी हकदार हैं. इस स्थिति आप जिस कंपनी में आखिरी में कार्य करते थे, वह आपके टिकट का खर्च उठाएगी.

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