Mumbai News: दुकानों पर मराठी साइनबोर्ड लगाने के लिए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को दी गई तीसरी डेडलाइन भी 30 सितंबर को समाप्त हो जाएगी. हालांकि, समीक्षा करने के बाद, नागरिक अधिकारी ने पाया कि 50 प्रतिशत दुकानों ने अभी तक निर्देशित किए गए बदलाव नहीं किए हैं. इससे पहले, कई व्यापारी संघों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए, बीएमसी (BMC) ने शहर में दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर मराठी साइनबोर्ड को प्रमुखता से प्रदर्शित करने की समय सीमा दो महीने के लिए बढ़ा दी थी. पहले की दो समय सीमा 30 जून और 31 मई को समाप्त हो गई थी. हालांकि कुछ दिन पहले नागरिक अधिकारियों द्वारा समीक्षा की गई थी. जिसके बाद पाया गया कि लगभग 2.5 लाख दुकानों ने मराठी साइनबोर्ड लगा लिए हैं.


30 सितंबर के बाद आगे की कार्रवाई पर किया जाएगा फैसला
बीएमसी के एक अधिकारी ने कहा, "हमने अब तक तीन बार समय सीमा बढ़ा दी है. अभी भी 50 प्रतिशत दुकानों को जरूरी बदलाव करने हैं जबकि बाकी अभी भी इस पर काम कर रहे हैं. तीसरी समय सीमा 30 सितंबर को समाप्त होने के बाद, वरिष्ठ अधिकारी आगे की कार्रवाई का फैसला करेंगे." बता दें कि शहर में करीब पांच लाख दुकानें हैं.


नियम न मानने वालो पर जुर्माना लगाया जाएगा
बता दें कि महाराष्ट्र शॉप्स एंड इस्टैब्लिशमेंट (रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस) एक्ट 2017 में संशोधन के अनुसार, उल्लंघन करने वालों पर उनकी दुकानों में कार्यरत प्रति व्यक्ति 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. गौरतलब है कि 23 फरवरी को, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें राज्य भर के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए देवनागरी लिपि में मराठी साइनबोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया गया था.


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