ITR Rules Update: आपको बता दे कि देश में कई बार ऐसे भी करदाता होते हैं, जिन्होंने अपने पिछले आईटीआर में कुछ घोषित करने से छूट गए होंगे. अब ऐसे टैक्‍सपेयर्स के लिए आयकर विभाग ने क्या व्‍यवस्‍था बनाई है. इस खबर में हम आपको बताने जा रहे है. 

31 दिसंबर तक भरें रिटर्न मालूम हो कि वित्‍तवर्ष 2021-22 का आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बीत चुकी है और जिन करदाताओं ने अभी तक रिटर्न नहीं भरा है, वे लेट फीस के साथ इसे 31 दिसंबर, 2022 तक भर सकते हैं. इनकम टैक्‍स के जानकारों की माने तो आयकर विभाग ने करदाताओं को अब अपना रिटर्न अपडेट करने की भी सुविधा दे दी है. 

ये है सुविधा वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी माह में पेश बजट में अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) की सुविधा पेश किया था. इसमें किसी भी वित्‍तवर्ष के लिए भरे आईटीआर (ITR) को अगले 2 वित्‍तवर्ष तक अपडेट करने की सुविधा दी गई है.

ज्‍यादा देना होगा भुगतानआयकर विभाग के अनुसार, अगर आप करदाता को इस सुविधा का लाभ उठाना है. उसे ज्‍यादा टैक्‍स का भुगतान करना होगा. अपडेटेड रिटर्न भरने वाला करदाता अगर 1 साल के भीतर इस सुविधाा का लाभ उठाता है तो उसे अतिरिक्‍त इनकम का 25 फीसदी टैक्‍स रूप में देना होगा. अगर 1 साल के बाद इस सुविधा का लाभ लिया तो अतिरिक्‍त आमदनी का 50 फीसदी इनकम टैक्‍स के रूप में देना होगा.

इतने दिन में मिलता है रिफंडआईटीआर फाइल करने के 10 दिन के बाद टैक्सपेयर्स अपने रिफंड का स्टेटस पता कर सकते हैं. आईटीआर ई-फाइलिंग के बाद टैक्सपेयर्स को 20 से 60 दिनों के अंदर रिफंड आ जाता है. आप इनकम टैक्स विभाग के ई-मेल (E-Mail) को फॉलो करते रहे. 

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