Windfall Tax Increased: सरकार ने तेल कंपनियों को बढ़े टैक्स का झटका दिया है और डीजल के साथ-साथ एविएशन फ्यूल पर विंडफॉल टैक्स को बढ़ा दिया है. सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को बढ़ा दिया है. इसके साथ एविएशन फ्यूल के ऊपर भी विंडफॉल टैक्स की बढ़ोतरी की गई है और हाई स्पीड डीजल पर भी विंडफॉल टैक्स बढ़ाया गया है.


कब से लागू होगी नई दरें


इन पेट्रोलियम उत्पादों पर बढ़े हुए विंडफॉल टैक्स की संशोधित दरें आज 3 जनवरी 2023 से लागू हो गई हैं. एक नोटिफिकेशन में वित्त मंत्रालय ने कहा कि नई दरों के आधार पर घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और हाई स्पीड डीजल पर टैक्स बढ़ाया गया है.


जानें विंडफॉल टैक्स की नई दरें



  • घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 1700 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 2100 रुपये प्रति टन कर दिया गया है.

  • एविएशन फ्यूल या जेट फ्यूल पर विंडफॉल टैक्स को बढ़कर 4.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है और इससे पहले ये 1.5 रुपये प्रति लीटर पर था.

  • इसके अलावा एक्सपोर्ट के लिए जाने वाले हाई स्पीड डीजल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाकर 7.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है जो पहले 5 रुपये प्रति लीटर था.

  • पेट्रोल पर लगने वाली अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है और ये शून्य पर है. 


इससे पहले केंद्र सरकार ने 16 दिसंबर को घटाया था विंडफॉल टैक्स


केंद्र सरकार ने  इससे पहले 16 दिसंबर 2022 को घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स घटाया था और डीजल पर लेवी भी कम की थी. उस समय स्थानीय रूप से उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 4,900 रुपये प्रति टन से घटाकर 1,700 रुपये प्रति टन कर दिया गया है.


क्या होता है विंडफॉल टैक्स


विंडफॉल टैक्स ऐसी कंपनियों या इंडस्ट्री पर लगता है जिन्हें किसी खास तरह की स्थितियों के चलते बड़ा फायदा होता है. भारत सरकार ने पहली बार 1 जुलाई को विंडफॉल टैक्स लगाया था. उस समय पेट्रोल और एटीएफ पर छह रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर का निर्यात शुल्क लगाया गया था. वहीं कच्चे घरेलू तेल के उत्पादन पर 23,250 रुपये प्रति टन विंडफॉल प्रोफिट टैक्स लगाया गया था. 


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