Train Food GST: दिल्ली के अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स (Appellate Authority for Advance Ruling ) ने साफ कर दिया है कि यात्रियों को ट्रेनों में सफर के दौरान खाने-पीने के सामान पर कितना फीसदी जीएसटी देना होगा. इसको लेकर चल रहा विवाद अब खत्म होगा क्योंकि एएएआर ने बता दिया है कि ट्रेन या रेलवे प्लेटफॉर्म पर सर्व किए जाने वाले खाने पीने के सामान पर अब 5 फीसदी सेम रेट से जीएसटी लगाया जाएगा. वहीं ट्रेनों में न्यूज पेपर की सप्लाई पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा.


जीएसटी पर चल रहे विवाद को खत्म किया
अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स यानी एएएआर ने बताया है कि रेल में रेलवे से लाइसेंस लिए हुए कैटरर द्वारा फूड सर्व किया जाए या फिर बगैर लाइसेंस वाले केटरर मील पेश करें, सब पर 5 फीसदी की दर से ही जीएसटी दर लागू होगी. जीएसटी की दर पर चल रहे विवाद को खत्म करने की दिशा में ये बड़ा फैसला है. 


सामान्य मेस-रेस्टोरेंट वाली दरों को लागू नहीं किया जा सकता-एएएआर
बता दें कि AAAR की तरफ से मल्लिका आर्य और अंकुर गर्ग की दो सदस्यीय पीठ ने इस फैसले को दिया है और कहा है कि ट्रेन ट्रांसपोरटेशन का एक मीडियम है इसलिए इसे रेस्टोरेंट, मेस या कैंटीन नहीं कहा जा सकता. लिहाजा इस पर उनकी लगने वाली दरों को लागू भी नहीं किया जा सकता है. एएआर ने फैसला सुनाया कि एक मेनू पर फूड एंड ड्रिंक प्रोडक्ट (पका हुआ / एमआरपी / पैक) की सप्लाई के मामले में और आईआरसीटीसी की ओर से आईआरसीटीसी व यात्रियों को टैरिफ के रूप में राजधानी और दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेनों में क्लासिफाइड किया जाता है.


बता दें कि पहले एएएआर ने इस मामले में कहा था कि GST को अलग-अलग वस्तुओं पर उनकी लागू दरों के हिसाब से चार्ज किया जाएगा. इसके अलावा ट्रेन या प्लेटफॉर्म पर सर्विस के आधार पर अलग-अलग जीएसटी दरें लागू हो सकती थीं जिसके चलते रेलवे को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था. 


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