कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ईपीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत देते हुए आधार नंबर के साथ पीएफ अकाउंट और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) को लिंक करने की समय सीमा को तीन महीने (1 जून से 1 सितंबर 2021) तक के लिए बढ़ा दिया है. गौरतलब है कि इससे पहले ईपीएफओ ने आधार-यूएएन लिंकिंग की समय सीमा 1 जून तय की थी.


अगर आपने आधार को EPF अकाउंट से अभी तक नहीं लिंक किया हैं तो तुरंत ये काम कर लें. आधार को ईपीएफ खाते से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से लिंक किया जा सकता है.


EPF अकाउंट को आधार से ऑनलाइन ऐसे करें लिंक


PF खाताधारक EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने अकाउंट को आधार से लिंक कर सकते हैं. यह है तरीका



  • EPFO की वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं.

  • UAN और पासवर्ड का इस्तेमाल करके अपने अकाउंट में लॉग-इन करें.

  • "Manage” सेक्शन में KYC ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

  • जो पेज खुलता है जहां आप अपने EPF अकाउंट के साथ जोड़ने के लिए कई डॉक्युमेंट्स देख सकते हैं.

  • आधार विकल्प का चयन करें और अपना आधार नंबर और आधार कार्ड पर दर्ज अपने नाम को टाइप कर Service पर क्लिक करें.

  • आपके द्वारा दी गई जानकारी सुरक्षित हो जाएगी, आपका आधार यूआईडीएआई के डाटा से वेरीफाई किया जाएगा.

  • आपके KYC दस्तावेज सही होने पर आपका आधार आपके EPF खाते से लिंक हो जाएगा और आपको अपने आधार जानकारी के सामने “Verify” लिखा मिलेगा.


Aadhaar को उनके EPF अकाउंट से जोड़ने की ऑफलाइन प्रोसेस


EPF अकाउंट से Aadhaar को ऑफलाइन भी लिंक किया जा सकता है. इसके लिए आपको EPFO ऑफिस जाना होगा.



  • EPFO ऑफिस जाकर "Aadhaar Seeding Application" फॉर्म भरें.

  • सभी डिटेल्स के साथ फॉर्म में अपना UAN और Aadhaar दर्ज करें.

  • फॉर्म के साथ अपने यूएएन, पैन और आधार की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अटैच करें.

  • इसे EPFO या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) आउटलेट के किसी भी फील्ड ऑफिस में एग्जीक्यूटिव के पास जमा करें.

  • प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद, आपका आधार आपके ईपीएफ अकाउंट से जुड़ जाएगा.

  • यह सूचना आपको एक मैसेज के जरिए मिल जाएगी जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा.


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