नई दिल्ली: साल 2019 अपने आखिरी महीने में है. दिसंबर शुरू हो गया है और साथ ही बदल गए हैं कई नियम. बदले हुए नियमों से आम लोगों को फायदा भी होगा और साथ में कुछ परेशानी भी उठानी पड़ सकती है. आइए जान लेते हैं उन नियमों के बारे में जो एक दिसंबर से बदल गए हैं.


राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर अब पूरे 24 घंटे


राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की सुविधा अब एक दिसंबर से पूरे 24 घंटे उपल्ब्ध है. अब सातों दिन और 24 घंटे इसका लाभ उठा सकेंगे. इससे पहले अभी एक से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर करने का यह चैनल केवल वर्किंग डेज पर सुबह 8 बजे से 7 शाम बजे तक का था.


ट्रांजेक्शन फेल होने पर लगेगा चार्ज


एक दिसंबर के बाद एक नियम और बदल गया है. अब अगर ट्रांजेक्शन फेल हुआ तो आपको चार्ज देना पड़ेगा. यह बदलाब IDBI बैंक ने किया है. अगर आप IDBI बैंक के ग्राहक हैं और आप ATM से जो पैसे निकालने के लिए एंटर करते हैं उतना बैलेंस आपके अकॉउंट में नहीं है तो आपको 20 रुपये जुर्माना देना होगा.


महंगा बीमा


बीमा कंपनियों ने भी एक दिसंबर से नियमों में कई बदलाव किए हैं. अब बीमा प्लान और प्रपोजल फॉर्म में बदलाव किया है. अब नए नियमों की वजह से 15 फीसदी तक बीमा पॉलिसी का प्रीमियम बढ़ने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि जो पॉलिसी एक दिसंबर से पहले बेची जा चुकी है उसपर इस नियम का कोई असर नहीं पड़ेगा.


मोबाइल बिल भी बढ़ सकता है


मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वालों के लिए भी नियमों में बदलाव हुए हैं. वोडाफोन-आइडिया, एयरटेल के बाद अब रिलायंस जियो ने भी सस्ती कॉल और डेटा को महंगा कर दिया है.