Chinese Companies Registered In India: भले ही भारत और चीन के बीच हालत सामान्य से कुछ अलग बनते जा रहे है. फिर भी देश में चीनी कंपनी कारोबार करने से पीछे नहीं हट रही है. भारत सरकार देश में चीनी कंपनी के व्यापार पर कई बार बैन लगाने के बड़े फैसले कर चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ कंपनियां भारत में रजिस्टर्ड होकर काम कर रही है. संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्र की मोदी सरकार ने इस बारे में सदन को जानकारी दी है.


इतनी कंपनिया कर रही कारोबार 


इस समय देश में चीन की कंपनियां आधिकारिक रूप से काम कर रही हैं. केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन को जानकारी में बताया कि देश में 174 चीनी कंपनियां पंजीकृत हैं, जो विदेशी कंपनियों के रूप में भारत में कॉर्पोरेट मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) के साथ व्यापार करती हैं.


3,560 कंपनियों में चीनी निदेशक 


कंपनी मामलों के राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह (Minister of State for Corporate Affairs, Rao Inderjit Singh) ने लोकसभा (Laksabha) में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सीडीएम डेटाबेस (Customer Data Management) के अनुसार, भारत में 3,560 ऐसी कंपनियां हैं, जिनमें चीनी निदेशक (Chinese Directors) हैं. सरकार ने कहा कि चीनी निवेशकों या शेयरधारकों वाली कंपनियों की सही-सही संख्या बताना संभव नहीं है, क्योंकि कंपनी मामलों के मंत्रालय की प्रणाली (MCA) में अगल से आंकड़े नहीं रखे जाते है. मालूम हो कि सीडीएम एक प्रकार का डेटा मॉडल है, जिसका उद्देश्य डेटाबेस में कई प्रक्रियाओं को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करना है.


नियमों में हुआ संशोधन 


मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने कहा कि उसने चीन कंपनियों के कामकाज को विनियमित करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कुछ नियमों में संशोधन किया है. इसमें निदेशकों की नियुक्ति, हस्तांतरण और उन्हें जारी करने की व्यवस्था, अंडरटेकिंग समझौता आदि किये हैं. सरकार ने कहा कि कुछ संशोधन विदेशी मुद्रा प्रबंधन (Forex Management) नियम - 2019 के तहत किए गए हैं. इन कंपनियों के लिए गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है.


 


ये भी पढ़ें-


Laxmi Ganesh on Rupee Notes: लक्ष्मी-गणेश की फोटो वाली करेंसी नोट छापने की मांग को लेकर सरकार का संसद में बड़ा बयान!