नई दिल्लीः कई बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बार जांच-पड़ताल में अधिक वक्त लगने के कारण फाइल प्रोसेस नहीं होती. यदि आपकी रिर्टन फाइल में कोई दिक्कत आती है या फिर आपके द्वारा दी गई जानकारी सही नहीं है तो आपकी रिर्टन फाइल प्रोसेस नहीं होती. यदि फाइल प्रोसेस नहीं हुई है तो आपको कोई इंटिमेशन नोटिस भी नहीं आता. यदि आपके पास 1 महीने के भीतर कोई इंटिमेशन नोटिस नहीं आता है तो आप समझ जाइए कि आपकी फाइल प्रोसेस नहीं हुई है.


यदि आपकी रिर्टन फाइल प्रोसेस नहीं हुई और स्टेटस में सिर्फ सबमिटेड दिखा रहा है और वेरिफाइड नहीं दिखा रहा तो आप इसकी शिकायत टैक्स डिपार्टमेंट में कर सकते हैं.


यदि आपके पास फाइल प्रोसेस का इंटिमेशन नोटिस नहीं आया है तो भी आप इसके बारे में टैक्स डिपार्टमेंट को ऑनलाइन बता सकते हैं.


ऑनलाइन शिकायत करने के लिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर रजिस्टर करके लॉगइन कर सकते हैं. यहां आपको 'ई-निवारण' पर जाकर 'सब्मिट ग्रेवियंस' पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें. ऐसा होने पर आपका टिकट जनरेट होगा और कुछ ही समय में आपके पास रिटर्न फाइल का लेटेस्ट अपडेट आएगा. इसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी फाइल प्रोसेस हुई है या नहीं. अगर फाइल प्रोसेस नहीं हुई तो उसके पीछे का क्या कारण है.


ये खबर एक्सपर्ट के दावे पर हैं. ABP न्यूज़ इसकी पुष्टि नहीं करता. आप किसी भी सुझाव पर अमल करने से पहले अपने एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लें.