नई दिल्लीः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में सभी बैंको के लिए ये घोषणा की है कि वे सेविंग बैंक एकाउंट्स रखने वाले लोगों से एनईएफटी और आरटीजीएस ट्रांजैक्शंस पर लगने वाला शुक्ल को न लें. दरअसल, ऑनलाइन एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में मनी ट्रांसफर करने पर कन्विनिएंस फीस लगती है जिसे अब भारतीय रिजर्व बैंक ने मुफ्त करने का निर्देश दिया है.


आरबीआई ने डिजिटल रिटेल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए ये फैसला लिया है. ये नया नियम 1 जनवरी, 2020 से लागू होगा. इस नियम के तहत सेविंग बैंक खाताधारकों से एनईएफटी के जरिये होने वाली ऑनलाइन फंड ट्रांसफर पर कोई शुल्क नहीं लगेगा. आपको बता दें, जुलाई में आरबीआई ने एनईएफटी और आरटीजीएस पर लगने वाले ट्रांसजेक्शन पर लगने वाले प्रोसेसिंग चार्ज को कम कर दिया था, इसके बाद SBI और ICICI जैसे कई बैंकों ने इसे लागू कर दिया था.


RBI के जुलाई में आए निर्देश के बाद कोई भी बैंक ग्राहकों से 10,000 रुपये तक की फंड ट्रांजैक्शंस पर 2.50 रुपये, 10,001 से 1 लाख रुपये तक की फंड ट्रांजैक्शंस पर 5 रुपये और 1 लाख रुपये और उससे अधिक की फंड ट्रांजैक्शंस पर 15 रुपये, साथ ही 2 लाख रुपये से अधिक की फंड ट्रांजैक्शंस पर 25 रुपये से अधिक का शुल्क नहीं ले सकते थे.


RBI के निर्देश के बाद अब एनईएफटी ट्रांजैक्शंस 365 दिन 24 घंटे हो सकती है जबकि पहले वर्किंग डेज़ और वर्किंग ऑवर्स में ही ये सुविधा उपलब्ध थी.


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