Tax Saving Options For Women: भारत में टैक्‍स छूट के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसके तहत योग्‍य व्‍यक्ति इसका लाभ उठा सकता है. भारत में महिलाओं को कुछ टैक्‍स लाभ भी दिया जाता है. ऐसे में अगर कोई महिला योजनाओं का लाभ उठाना चाहती है तो उसे बड़े सावधानी से इसका लाभ लेना चाहिए. टैक्‍स योजना महिलाओं को अपनी आय, पैसे बचाने और अपने वित्तीय लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकती है. 


यहां महिलाओं के लिए टैक्‍स छूट संबंधी कुछ जानकारी दी गई है, जिसके तहत आप टैक्‍स की बचत कर सकते हैं. आइए जानते हैं महिलाओं के लिए टैक्‍स सेविंग के कौन कौन से विकल्‍प मौजूद हैं. 


टैक्‍स बचाने के लिए क्‍या ऑप्शन 



  • महिलाएं अपनी आय पर 50 हजार रुपये तक स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन का दावा कर सकती हैं 

  • आयकर की धारा 80 सी के तहत पब्लिक प्रोविडेंड फंड (PPF), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) और कर्मचारी भविष्‍य निधि  (EPF) जैसे टैक्‍स सेविंग स्‍कीम में 1.5 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है

  • सेक्‍शन 80D के तहत सेल्‍फ, पति-पत्नी, बच्चों और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम भुगतान पर टैक्‍स बचाया जा सकता है

  • सेक्‍शन 80G के तहत धर्मार्थ संस्थानों को दिए गए दान पर कटौती का लाभ दिया जाता है


टैक्‍स बचाने के लिए कहां करें निवेश 


सुकन्या समृद्धि योजना: अगर आपकी बेटी की आयु 10 सात या उससे कम है, तो आप सुकन्या समृद्धि योजना का विकल्प चुन सकते हैं और अपनी बेटी के 21 वर्ष की आयु होने तक उसके नाम पर सालाना निवेश कर सकती है. यह एक हाई रिटर्न वाली स्‍कीम है और धारा 80सी के तहत इसमें टैक्‍स छूट भी दी जाती है. 


इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम: सेक्‍शन 80सी के तहत टैक्‍स लाभ का आनंद लेने के लिए ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं. 


पब्लिक प्रोविडेड फंड: पीपीएफ एक टैक्‍स सेविंग स्‍कीम हैं, जिसमें सालाना 1.5 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है और धारा 80 सी के तहत टैक्‍स छूट का दावा किया जा सकता है. यह लंबे समय तक निवेश करने वाली योजना है. 


नेशनल पेंशन सिस्‍टम (एनपीएस): एनपीएस धारा 80सीसीडी(1बी) के तहत 50,000 रुपये तक की एक्‍स्‍ट्रा डिडक्‍शन पेश करता है. 


होम लोन पर भी टैक्‍स छूट 


अगर किसी महिला के नाम पर होम लोन लिया गया है तो होम लोन पर टैक्‍स छूट का दावा किया जा सकता है. आयकर की धारा 24 के तहत हर साल 2 लाख रुपये तक के ब्‍याज पर कटौती का दावा किया जा सकता है. वहीं सेक्‍शन 80EEA के तहत पहली बार घर खरीदने वाले होम लोन के ब्‍याज 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकते हैं. 


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