Swamih Investment Fund: देशभर में आवास परियोजनाओं (Housing Projects) को लेकर काफी तेजी के साथ काम किया जा रहा है. इन प्रोजेक्ट्स में आम जनता ने अपनी मेहनत की कमाई निवेश की है. कई बार ये प्रोजेक्ट किसी कारणवश पूरे नहीं हो पाते है, या अटके रह जाते है. इसके लिए देश में विशेष विंडो अफोर्डेबल एंड मिड - इनकम हाउसिंग (SWAMIH) इन्वेस्टमेंट फंड बनाया गया है. इसका उपयोग आवास परियोजनाओं में आने वाली परेशानी को दूर करने में किया जाता है.


बता दें कि देश में संकटग्रस्त आवास परियोजनाओं में 1.72 लाख घर खरीदार फंसे पड़े है. केंद्र सरकार ने 30 नवंबर 2022 तक SWAMIH स्कीम के तहत 28,393 करोड़ रुपये के कुल 286 सौदों को मंजूरी दी है. इससे लगभग 1,72,467 घर खरीदारों को फायदा हो सकेगा. ये सौदे 28,393 करोड़ रुपये के हैं.


क्या है SWAMIH इन्वेस्टमेंट फंड


यह एक तरह का इनकम हाउसिंग इन्वेस्टमेंट फंड है. इस फंड की स्थापना स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड - इनकम हाउसिंग (SWAMIH) के तहत की गई थी. देशभर में यह फंड घर खरीदारों को उनके अटके हुए अपार्टमेंट की डिलीवरी हासिल करने में मदद करने के लिए फंसे हुए प्रोजेक्ट्स में पूंजी उपलब्ध करता है.


लोकसभा में दिया जवाब


लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में आवास और शहरी मामलों के राज्यमंत्री कौशल किशोर ने कहा कि देश में रुकी हुई परियोजनाओं के घर खरीदारों को राहत देने के लिए और इन्हें पूरा करने के लिए SWAMIH इन्वेस्टमेंट फंड बनाया गया है. इसमें वे सभी प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, जो RERA के तहत आते हैं. उन्हें मंजूरी दे दी गई है.


286 सौदे हुए मंजूर


राज्यमंत्री कौशल किशोर ने कहा कि इसमें वे हाउसिंग परियोजनाएं शामिल हैं जिन्हें गैर-निष्पादित संपत्ति (NPS) के रूप में घोषित किया है. इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही लंबित है. मंत्री किशोर ने कहा कि, 30 नवंबर, 2022 तक स्वामी के तहत 28,393 करोड़ रुपये के कुल 286 सौदों को मंजूरी दी है और इससे लगभग 1,72,467 होमबॉयर्स को फायदा होगा और 76,535 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को अनलॉक किया जाएगा. 


घर खरीदारों की रक्षा के लिए बनाया रेरा


मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मंत्री किशोर ने कहा कि केंद्र सरकार रियल एस्टेट परियोजनाओं का डेटा नहीं रखती है, क्योंकि भूमि और उपनिवेश राज्य के विषय हैं. सरकार ने घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए रेरा अधिनियम बनाया है.


एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए, मंत्री किशोर ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) में कथित अनियमितताओं पर कहा कि अपात्र आवेदकों सहित पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के संबंध में किसी भी शिकायत को राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और शहर दोनों स्तरों पर उपलब्ध उपयुक्त शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से हल किया जाता है.


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