ITR For Senior Citizens: देश में वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) के लिए राहत की खबर सामने आ रही है. केंद्र की मोदी सरकार (Modi Govt) ने आज इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) में वरिष्ठ नागरिकों के एक वादे पर अपडेट किया है. सरकार ने केंद्रीय बजट-2023 (Union Budget-2023) आने से पहले वरिष्ठ नागरिकों की एक श्रेणी के लिए इनकम टैक्स रिटर्न के नियमों में बदलाव किया, जिसे लेकर अपडेट किया है.


वित्त मंत्रालय ने किया ट्वीट 


वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने अपने आधिकारिक ट्वीट में गुरुवार को कहा कि 75 साल से ऊपर के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनके पास बस बैंक के पेंशन अकाउंट और बैंक अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज ही आय का स्रोत हैं, अब उनको आईटीआर फाइल (ITR File) करने की जरूरत नहीं है. इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट-1961 (Income Tax Act- 1961) में एक नई धारा Section 194-P को शामिल कर लिया गया है. ये धारा अप्रैल, 2021 से लागू है. इसे लेकर कुछ नियमों में संशोधन किए हैं और बैंकों को इसकी जानकारी दे दी गई है.






क्या है संशोधन 


सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ (Central Board of Direct Taxes) के अनुसार, यह सेक्शन ऑपरेशनलाइज़्ड हो चुका है. इसके लिए संबंधित फॉर्म्स और शर्तों को लेकर अधिसूचना जारी की जा चुकी है. साथ ही Rule 31, Rule 31A, Form 16 और 24Q में भी जरूरी संशोधन किए गए हैं.


क्या कहा था वित्त मंत्री ने


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा था कि, "अब जब हम अपने देश के स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष में हैं तो हम अपनी यात्रा और जोश के साथ जारी रखेंगे. हम देश में 75 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों पर टैक्स कंप्लायंस (Tax Compliance) का बोझ कम करेंगे. ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनकी आय पेंशन और ब्याज से होती है, उन्हें लेकर हमारा प्रस्ताव है कि उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income Tax Return File) करने से मुक्ति दी जाए. उनका जिस बैंक में अकाउंट होगा, वो बैंक उनकी आय पर जितना टैक्स बनेगा, वो टैक्स काट लेगा.


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