SEBI Order: कैपिटल मार्केट की नियामक संस्था सेबी (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने आज एक अहम फैसला दिया है. सेबी ने यस बैंक के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ राणा कपूर को आज बड़ी राहत दी है. सेबी ने यस बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ राणा कपूर के बैंक खातों के साथ-साथ शेयर और म्यूचुअल फंड खाते पर लगी रोक हटाने का ऑर्डर दे दिया है. राणा कपूर डीएचएफएल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मार्च, 2020 से जेल में हैं.


सेबी ने जुलाई में भेजा था राणा कपूर को नोटिस


सेबी ने जुलाई में राणा कपूर को एक नोटिस भेजकर यस बैंक के अतिरिक्त टियर-1 (एटी1) बॉन्ड को गलत तरीके से बेचने के मामले में ब्याज और वसूली लागत समेत कुल 2.22 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा था. सेबी ने कहा था कि 15 दिन के भीतर पेमेंट करने में विफल रहने पर गिरफ्तारी के साथ-साथ ऐसेट्स और बैंक खातों को कुर्क किया जा सकता है.


सेबी ने यह मांग नोटिस सितंबर, 2022 में उनपर लगाए गए 2 करोड़ रुपये के जुर्माने को नहीं चुकाने की वजह से भेजा था. सेबी ने इसके बाद इस साल सितंबर में डिफॉल्टर के तौर पर बैंक-डीमैट अकाउंट्स और म्यूचुअल फंड कॉरपस को जब्त कर लिया था.


सैट ने दिया सेबी के आदेश पर स्टे ऑर्डर


प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण-सिक्योरिटीज एपेलैट ट्रिब्यूनल (सैट) ने 12 सितंबर को निजी क्षेत्र के यस बैंक के एटी1 बॉन्ड गलत तरीके से बेचने के मामले में सेबी के आदेश पर अंतरिम स्थगन यानी स्टे ऑर्डर दे दिया था. इसके बाद सेबी ने राणा कपूर के बैंक अकाउंट्स पर लगी रोक हटाने का आदेश दिया है. 


सैट का राणा कपूर को छह हफ्ते के अंदर 50 लाख रुपये जमा करने का ऑर्डर


सैट ने राणा कपूर को छह हफ्ते के अंदर 50 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया था. इसके बाद उन्होंने तय समयसीमा में इस रकम का पेमेंट कर दिया है. इस मामले को अंतिम सुनवाई के लिए 20 नवंबर को लिस्टेड किया गया है. 


क्या है यस बैंक का मामला


यस बैंक घोटाले मामले की जांच कर रही जांच एजेंसी ईडी ने यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर को साल 2020 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था. राणा कपूर  के खिलाफ CBI ने मार्च 2020 में धोखाधड़ी व आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया था. इसके बाद ईडी ने इस मामले की जांच की और केस दर्ज किया. 


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