नई दिल्ली: पीपीएफ से जुड़े कई नियमों में केंद्र सरकार ने बदलाव किए हैं. अब आपके पीपीएफ खाते में जो पैसे जमा हैं वो रकम कुर्क नहीं हो सकेगी. इसके साथ ही अब ज्वाइंट पीपीएफ भी नहीं खोला जा सकेगा. नए नियम तत्काल प्रभाव से पुराने नियमों की जगह लेंगे. अब किसी भी परिस्थिति में आपके पीपीएफ में जमा धनराशि कुर्क नहीं होगी.

पीपीएफ को लेकर जो नए नियम हैं उसके मुताबिक 15 साल पूरा होने के बाद भी इस अकाउंट को आगे चलाया जा सकता है. वहीं अकाउंट खुलने के पांच साल तक पैसा नहीं निकाला जा सकेगा. यानी इसका लॉक-इन पीरियड पांच साल है. इसके बाद आप फॉर्म दो भरकर पैसा निकाल पाएंगे.

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एक व्यक्ति एक ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है. ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोला जा सकता है. एक फाइनेंशियल इयर के दौरान एक खाताधारक कम से कम पांच सौ और अधिक से अधिक डेढ़ लाख रुपये जमा करा सकता है. लेकिन अगर किसी ने खाता खोलने के पहले साल में कम से कम पांच सौ रुपये जमा किए और अगले साल कोई अमाउंट जाम नहीं किया तो अकाउंट को बंद माना जाएगा. ऐसी स्थिति में अकाउंट को दोबारा शुरू करने के लिए 50 रुपये की फाइन लगेगी. इसके साथ ही हर साल के लिए मिनिमन बैलेंस यानी पांच सौ रुपये के हिसाब से एरियर जमा करना होगा.

इसके अलावा अगर किसी शख्स का पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव है तो वह नया अकाउंट नहीं खोल सकता. पहले पुराने अकाउंट को बंद करना होगा. पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपने नाम पर कोई व्यक्ति पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है.