नई दिल्लीः वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी से कमाई लगातार दूसरे महीने घटी है. फरवरी के लिए कमाई 85 हजार करोड़ रुपये से कुछ अधिक रही.


पूरे देश को एक बाजार बनाने वाली कर व्यवस्था जीएसटी पहली जुलाई से लागू की गयी. इसके तहत केद्र व राज्य सरकार के 17 तरह के कर और 23 तरह के सेस को मिला कर पूरे देश में एक वस्तु या सेवा पर एक ही दर से कर लगाने का फैसला किया गया. इस समय अलग-अलग वस्तुओं व सेवाओं पर 0.25, 3, 5, 12, 18 और 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगाया जाता है. 28 फीसदी की दर वाले कुछ वस्तु व सेवाएं जैसे गाड़ी और लग्जरी आइटम पर अलग से सेस भी लगाया जाता है.


वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, 26 मार्च तक फरवरी महीने के लिए कुल मिलाकर 85,174 करोड़ रुपये की वसूली हुई जबकि जनवरी के महीने (26 फरवरी तक) के लिए ये रकम 86,318 करोड़ रुपये थी. फरवरी के महीने में कमाई का ये आंकड़ा 69 फीसदी करदाताओं की ओर से दाखिल किए गए रिटर्न के मुताबिक है. फरवरी के महीने में कुल मिलाकर 59.51 लाख लोगों ने रिटर्न दाखिल किए.


अब तक कुल मिलाकर 1.05 करोड़ कारोबारी, व्यापारी और उद्यमियों ने जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन करा रखा है. इसमें 18.17 कंपोजिशन स्कीम के दायरे में आते हैं. कंपोजिशन स्कीम में शामिल कारोबारियों, व्यापारियों और उद्यमियों को हर तीन महीन पर रिटर्न दाखिल करना होता है, जबकि बाकियों को हर महीने. ध्यान रहे कि 20 लाख रुपये या उससे ज्यादा का सालाना कारोबार (पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों में 10 लाख रुपये) करने वालों को जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन कराना जरुरी है. इसमें 20 लाख रुपये से ज्यादा लेकिन 1.5 करोड़ रुपये तक का सालाना कारोबार करने वालों को कंपोजिशन स्कीम का विकल्प मिला है जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट (कच्चे माल पर चुकाया गये कर्ज की वापसी) नहीं मिलता. लेकिन उन्हे 1 फीसदी (ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर के लिए) और 5 फीसदी (रेस्त्रां के लिए) की दर से जीएसटी देना होता है.


इस बीच, वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि रिटर्न नहीं दाखिल करने वालों पर नजर है और जल्द ही उनसे जवाब तलब किया जाएगा. दूसरी ओर वित्त मंत्रालय को ये भी उम्मीद है कि पहली अप्रैल से ई वे बिल लागू होने के बाद सामान लाने-ले जाने पर नजर रखी जा सकेगी और इससे जीएसटी से कमाई बढ़ेगी.


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