नई दिल्लीः देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अक्सर बैंकों के ग्राहकों के लिए ऐसे नियम लाता रहता है जिनसे उनकी जिंदगी आसान बन सके. आरबीआई ने आने वाली 1 जनवरी से ऐसे ही एक और फैसले को लागू करने का फैसला लिया है. आरबीआई ने बैंकों को निर्देश जारी किए हैं कि वो 1 जनवरी 2020 से सेविंग अकाउंट्स पर नेफ्ट यानी एनईएफटी (नेशनल इलेक्ट्रोनिक फंड ट्रांसफर) के जरिए ट्रांजेक्शन पर कोई चार्ज नहीं वसूलेंगे.


डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने ये कदम उठाया है और साफ कर दिया है कि अगर 1 जनवरी 2020 से ग्राहक एनईएफटी के जरिए ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं तो उन्हें इस पर लगने वाले चार्ज नहीं देने होंगे.


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बता दें कि देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने एनईएफटी और आरटीजीएस से ट्रांजेक्शन करने पर पहले से ही एक जुलाई से चार्जेज हटा दिए हैं. बड़ी राशि के लेनदेन के लिए आरटीजीएस (रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) और दो लाख रुपये तक के लेनदेन के लिए एनईएफटी (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) प्रणाली का उपयोग किया जाता है.


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कैसे होता है NEFT के जरिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विभिन्न बैंकों की ऑनलाइन बैंकिंग सेवा, नेटबैंकिग और मोबाइल बैकिंग यानी एप से होने वाली बैंकिंग के तहत आप आईएमपीएस, एनईएफटी और आरटीजीएस के जरिए ऑनलाइन पैसे एक से दूसरी जगह भेज सकते हैं. किसी भी खाते, संगठन, व्यक्ति को आप एनईएफटी के जरिए पैसे भेज सकते हैं. इसके जरिए आप बैंकिंग के घंटों के दौरान पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक के खाते में भेज सकते हैं. इसके अलावा आईएमपीएस के जरिए आप 24 घंटों में कभी भी पैसा भेज सकते हैं.


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