RBI Penalty on Cooperative Banks: भारतीय रिजर्व बैंक देश में सभी बैंकों के कामकाज के तरीके पर नजर बनाकर रखता है. अगर कोई बैंक नियमों की अनदेखी करता है तो आरबीआई कड़ी कार्रवाई करता है और कई बार लाखों का जुर्माना भी लगाता है. हाल ही में रिजर्व बैंक ने इसी तरह की अनदेखी के कारण ने पांच सहकारी बैंकों पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया है.


रिजर्व बैंक द्वारा 4 जनवरी, 2024 को दी गई जानकारी के मुताबिक, जिन बैंकों पर कार्रवाई की गई है, उनमें द को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक, श्री भारत को-ऑपरेटिव बैंक, द लिमडी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, द संखेड़ा नागरिक सहकारी बैंक और द भुज कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक का नाम शामिल है. इन सभी बैंकों पर केंद्रीय बैंक ने 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया है.


किस बैंक पर लगा कितना जुर्माना


श्री भारत को ऑपरेटिव बैंक और द संखेड़ा नागरिक सहकारी बैंक पर आरबीआई ने 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. द संखेड़ा नागरिक सहकारी बैंक पर आरबीआई ने यह कार्रवाई इसलिए की है क्योंकि बैंक के डायरेक्टर्स कई जगह पर लोन गारंटर बने थे, जो आरबीआई के नियमों का उल्लंघन है. इसके साथ ही बैंक ने दो बैंकों के बीच ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट के नियम का भी उल्लंघन किया है. ऐसे में आरबीआई ने बैंक पर यह जुर्माना लगाया है.


वहीं श्री भारत को ऑपरेटिव बैंक पर जुर्माना लगाने की वजह आरबीआई की जांच में यह पाया जाना है कि बैंक इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट के नियमों को पालन करने में असफल रहा है. इसके साथ ही बैंक ने टर्म डिपॉजिट स्कीम पर ब्याज देने में भी देरी की है. इसके अलावा आरबीआई ने द को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक और द भुज कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक के ऊपर 1.50-1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं द लिमडी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.


क्या ग्राहकों पर पड़ेगा असर


रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसने ये कार्रवाई नियमों के उल्लंघन के मामले में की है. आरबीआई बैंकों के कामकाज में किसी तरह की दखल नहीं देना चाहता है. केंद्रीय बैंक द्वारा लगाए गए इस जुर्माने का असर बैंक के सामान्य ग्राहकों पर नहीं पड़ने वाला है. बैंक ग्राहकों को सामान्य रूप से अपनी सर्विस देते रहेंगे.


ये भी पढ़ें-


UPI Payment Limit: यूपीआई से इन्हें कर पाएंगे 5 लाख तक पेमेंट, NPCI ने कहा- अगले सप्ताह से बदलाव लागू