RBI Action on Cooperative Banks: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंकों के कामकाज पर नजर बनाकर रखता है. कई बार नियमों की अनदेखी करने पर आरबीआई बैंकों पर कार्रवाई करते हुए तगड़ा जुर्माना भी लगाता है. हाल ही में केंद्रीय बैंक ने एक बार फिर पांच सहकारी बैंकों पर कार्रवाई करते हुए उन पर लाखों का जुर्माना लगाया है. मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन बैंकों पर कार्रवाई की गई है, उनमें गुजरात स्थित द कच्छ मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र के ठाणे का द ठाणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, भाबर विभाग नागरिक सहकारी बैंक, प्रोग्रेसिव मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक और श्री मोरबी नागरिक सहकारी बैंक शामिल है.


बैंकों पर लगा इतना जुर्माना


भारतीय रिजर्व बैंक ने इन सभी सहकारी बैंकों पर लाखों का जुर्माना ठोका है. यह पेनल्टी अलग-अलग कारणों से बैंकों पर लगाई गई है. रिजर्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, द कच्छ मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर यह कार्रवाई करते हुए केंद्रीय बैंक ने पूरे 2 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है. बैंक पर यह कार्रवाई एक बैंक से दूसरे बैंक के बीच पैसे ट्रांसफर की तय लिमिट के नियम को तोड़ने, लोन देते वक्त नियम का ध्यान न रखने के कारण की गई है.


द ठाणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं श्री मोरबी नागरिक सहकारी बैंक और भाबर विभाग नागरिक सहकारी बैंक पर आरबीआई ने 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.  आरबीआई ने सबसे ज्यादा जुर्माना प्रोग्रेसिव मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर लगाया है. इस बैंक पर पूरे 7 लाख रुपये की पेनाल्टी ठोकी गई है. बैंक पर यह कार्रवाई दो बैंकों के बीच पैसे ट्रांसफर की लिमिट के नियम की अनदेखी के कारण की गई है. आरबीआई ने इस कार्रवाई की जानकारी 22 दिसंबर को की दी है. 


ग्राहकों पर क्या पड़ेगा असर


भारतीय रिजर्व बैंक ने इन सभी कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि केंद्रीय बैंक का मकसद बैंकों के सामान्य कामकाज में दखल देना नहीं है. ये कार्रवाई बैंकों द्वारा नियमों की अनदेखी के कारण की गई हैं. इसके साथ ही इस जुर्माने का ग्राहकों पर किसी तरह का असर नहीं पड़ने वाला है. कार्रवाई से बैंक के ऑपरेशन पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा और ग्राहकों के पैसे पूरी तरह से सुरक्षित हैं. 


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