Reserve Bank of India Cancelled Bank License: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) देश के कई बैंकों पर नियम न फॉलो करने के कारण समय-समय पर जुर्माना लगाता है. कुछ बैंकों के लाइसेंस तक कैंसिल कर (RBI Cancelled Cooperative Bank License) दिए गए हैं. अब इस लिस्ट में एक और को-ऑपरेटिव बैंक का नाम जुड़ गया है.अगर आपका भी इस बैंक में खाता है तो ये जान लें कि यह बैंक जल्दी ही बंद होने वाला है.


आरबीआई (RBI) ने यह आदेश दिया है कि पुणे स्थित रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड (Rupee Co-operative Bank Limited) जल्द बंद हो जाएगा. ऐसे में ग्राहकों के पास केवल 22 सितंबर तक का समय है. ऐसे में वह जल्द से जल्द अपने खाते से पैसे निकाल लें क्योंकि 22 के बाद बैंक की सभी ब्रांच बंद हो जाएंगी.


बैंक का लाइसेंस कर दिया गया है रद्द


बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले ही पुणे स्थित रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड के लाइसेंस को कैंसिल करने का फैसला किया था. इस फैसले के बाद बैंक को 22 सितंबर को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा. इससे पहले भी कई बैंकों की खराब वित्तीय हालत को देखते हुए उनके लाइसेंस को कर दिया गया है.


आरबीआई ने क्यों किया लाइसेंस कैंसिल


आरबीआई ने बताया है कि 22 सितंबर के बाद बैंक के ग्राहक किसी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी नहीं कर पाएंगे. आरबीआई ने पुणे स्थित रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड को बंद करने का निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि इस बैंक की वित्तीय हालात बहुत खराब थी. बैंक के पास कोई पूंजी नहीं बची थी और उसके कमाई के भी कोई साधन नहीं बचे थे. ऐसे में आरबीआई ने इस बैंक के लाइसेंस को ही कैंसिल कर दिया है.


ग्राहकों को मिलेगा इंश्योरेंस लाभ


जिन ग्राहकों का पैसा रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड में जमा है उन्हें 5 लाख रुपये के डिपॉजिट पर इंश्योरेंस का कवर (Insurance Cover) मिलता है. यह इंश्योरेंस डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) इंश्योरेंस स्कीम से मिल रही है. गौरतलब है कि  DICGC एक रिजर्व बैंक की सब्सिडियरी जो को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है. ऐसे में किसी खाताधारक के 5 लाख रुपये के डिपॉजिट पर DICGC उसे पूरा इंश्योरेंस क्लेम देता है.


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