Traffic Challan Rules: सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त सभी तरह के ट्रैफिक नियमों के प्रति सावधान रहने की जरूरत होती है. नियमों के अनुसार ड्राईविंग लाइसेंस समेत सभी जरुरी दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य होता है. हेलमेट, सीट बेल्ट ट्रैफिक सिग्नल सहित ढेरों नियमों का पालन करना भी अनिवार्य होता है. इन्हीं नियमों में से एक है ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का न इस्तेमाल करना.


बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होता है कि क्या ड्राइविंग के दौरान ब्लूटूथ इयरफोन का भी इस्तेमाल करना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन माना जाता है और क्या इसके लिए भी चालान कट सकता है, तो जानिए क्या हैं इससे जुड़े ट्रैफिक नियम.  


नियम में क्या लिखा है?


यातायात के नियमों में यह स्पष्ट लिखा गया है कि वाहन चलाने के दौरान चालक फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है. क्या यह नियम ब्लुटूथ ईयरफोन के प्रयोग पर भी लागू होते हैं इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है.  काफी प्रयास के बाद बेंगलुरु पुलिस के वेबसाइट से यह जानकारी प्राप्त हो सकी कि मोबाइल के साथ ही किसी भी वायर्ड या ब्लुटूथ ईयरफोन का ड्राइविंग के दौरान इस्तेमाल करना यातायात के नियम का उल्लंघन माना जाता है और इसके लिए ट्रैफिक पुलिस चालान भी काटती है. 


इतना भरना पड़ेगा जुर्माना 


बेंगलुरु पुलिस की वेबसाइट के अनुसार सिर्फ मोबाइल फोन का ही नहीं बल्कि ड्राइविंग के दौरान हैंड्स फ्री डिवाइसेज जैसे ईयरफ़ोन, ब्लूटूथ हेडसेट का भी इस्तेमाल करना दंडनीय है. सिर्फ नेविगेशन के लिए ड्राइविंग के समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जा सकता है. मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 (सी) के मुताबिक कोई भी वाहन चलाते समय चालक किसी भी संचार उपकरण का इस्तेमाल नहीं कर सकता है. यदि इस नियम का उल्लंघन करते हुए किसी को पकड़ा जाता है तो दो या तीन पहिया व्हीकल के लिए 1500 रुपये, हल्के मोटर वाहनों के लिए 1500 रुपये और अन्य भारी वाहनों के लिए 5,000 रुपये का चालान काटा जा सकता है. यह गलती दोबारा दोहराने पर 10,000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है.


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