RBI On Paytm Payment Bank: बैंकिंग सेक्टर के रेग्यूलेटर भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (Paytm Payments Bank Ltd ) के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए नए ग्राहकों के जोड़ने पर रोक लगा दिया है. बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35ए के तहत मिले अधिकारों के बाद आरबीआई ने ये रोक लगाई है. पेटीएम पर आरोप है कि बैंकिंग रेगुलेशन को लेकर अनियमितताएं बरती जा रही थी जिसे लेकर आरबीआई ने ये बड़ा एक्शन लिया है. 


आरबीआई के  पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खिलाफ की गई इस कार्रवाई के बाद  पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड कस्टमर्स के मन में कई सवाल पैदा हो रहे हैं. मसलन क्या ये बैन पेटीएम पेमेंट्स बैंक तक सीमित है या और भी पेमेंट बैंक पर ये बैन लगाया गया है. क्या कोई पेटीएम वॉलेट का इस्तेमाल कर पाएगा या नहीं.  आइए इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं. 


सवाल - क्या ये बैन सिर्फ पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर है? 


जवाब - जी हां, आरबीआई ने ये बैंक केवल पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर लगाया है. 
 
सवाल - क्या इसका ये मतलब है कि अब कोई पेटीएम वॉलेट भी इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता है? 


जवाब - 29 फरवरी, 2024 के बाद कोई भी कस्टमर पेटीएम वॉलेट में ना तो पैसा डिपॉजिट कर सकेगा और ना क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर सकेगा. साथ ही पेटीएम वॉलेट में टॉप अप की भी सुविधा नहीं होगी. 


सवाल - अच्छा, ये बताएं वॉलेट में जो रकम है, उसका क्या होगा? 


जवाब - कस्टमर्स के वॉलेट में जो बैलेंस रकम बचा है उसे वो खत्म होने तक इस्तेमाल कर सकता है. ग्राहकों को पैसा निकालने, इस्तेमाल करने की छूट रहेगी. इसकी कोई तय समय सीमा नहीं है


सवाल - वॉलेट की रकम की वापसी के क्या क्या ऑप्शन हैं? 


जवाब - वॉलेट की रकम की वापसी का विकल्प नहीं है. वॉलेट में जितना रकम बचा है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है. 29 फरवरी 2024 के बाद वॉलेट में रकम नहीं डाला जा सकेगा. 


सवाल - क्या अब पेटीएम से फास्टटैग पेमेंट भी नहीं होगा? 


जवाब - बैलेंस होने तक कस्टमर्स पेटीएम के जरिए फास्टटैग पेमेंट कर सकता है. लेकिन 29 फरवरी 2024 के बाद से फास्टटैग्स में कोई रकन ना तो डिपॉजिट किया जा सकेगा और ना टॉपअप किया जा सकेगा. 


सवाल - आखिर  wallets, FASTags, NCMC cards कब तक काम करेंगे? 


जवाब - आरबीआई ने अपने आदेश में कहा है कि 29 फरवरी 2024 के बाद से पेटीएम पेमेंट बैंक के कस्टमर्स के खाते, प्रीपेड इंस्टूमेंट्स, वॉलेट्स, फास्टटैग्स, एनसीएमसी कार्ड्स में ना तो डिपॉजिट की इजाजत होगी साथ ही कस्टमर्स इनके जरिए ना तो ट्रांजैक्शन कर सकेंगे और ना रकम टॉप अप कर सकेंगे.  


सवाल - UPI facility को लेकर क्या फैसला हुआ है? 


जवाब - 29 फरवरी, 2024 के बाद से यूपीआई फैसिलिटी जैसी बैंकिंग सर्विसेज , भारत बिल पे और फंड ट्रांसफर की सुविधा पर रोक रहेगी. 


सवाल - अगर किसी वजह से मेरा फंड्स पेटीएम में रह जाता है तो वो कैसे वापस आएगा? 


जवाब - आरबीआई ने अपने आदेश में पेटीएम से 15 मार्च 2024 तक सभी पाइपलाइन में पड़ी ट्रांजैक्शंस और नोडल अकाउंट्स को सेटल करने का आदेश दिया है. 


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