Public Provident Fund: पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक बेहद फेमस सरकारी स्कीम है जिसमें बड़ी संख्या लोग निवेश करते हैं. इस स्कीम के तहत आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा सकते हैं. एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपये एक साल में निवेश किए जा सकते हैं. सरकार इस स्कीम में 7.1 प्रतिशत के हिसाब से रिटर्न देती है. इस स्कीम में ब्याज हर तीन महीने की कंपाउंडिंग के आधार पर मिलता है.


इस स्कीम का लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है जिसे बाद में 5 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है. लेकिन, कई बार कुछ वजहों के कारण लॉक इन पीरियड से पहले भी पीपीएफ से पैसे निकालने पड़ते हैं. आप सबसे पहले भी अकाउंट बंद कर सकते हैं. तो चलिए हम आपको पीपीएफ अकाउंट से समय से पहले पैसे निकालने के कुछ नियम के बारे में बताते हैं-


पीपीएफ खाते से समय से पहले पैसे निकालने का नियम
आपको बता दें कि नियमों के अनुसार अगर आपने 2022 में पीपीएफ खाता खुलवाया है तो आप कम से कम पांच साल से पहले इससे पैसे नहीं निकाल सकते हैं. लेकिन, कुछ खास परिस्थिति में आप पैसे की निकासी कर सकते हैं. इसके साथ ही पीपीएफ खाते में 15 साल पूरे होने से पहले आप सारे पैसे निकाल सकते हैं. लेकिन, जरूरत पड़ने पर आप खाते में जमा रकम की आंशिक निकासी कर सकते हैं. नियमों के अनुसार खाता खोलने के बाद केवल एक बार ही पांच साल के भीतर पैसे निकाले की अनुमति दी जा सकती है.


 इसके साथ ही इस अकाउंट पर आपको लोन की सुविधा दी जाती है. लेकिन, लोन आपको कुल जमा राशि के 50 प्रतिशत तक ही मिलता है. इसके साथ ही इस स्कीम के तहत जमा पैसे पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है और 15 साल की अवधि पूरी होने के बाद आप खाते में जमा 100 प्रतिशत पैसे निकाल सकते हैं.


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