Public Provident Fund: पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट (PPF Account) रखने वालों के लिए बड़ी खबर है. अगर आपने भी पीपीएफ में निवेश कर रखा है या फिर आप पैसा लगाने का प्लान बना रहे हैं तो सरकार (Central Government) की तरफ से नियमों में बदलाव कर दिया है. सरकार की ओर से एक नया नियम जारी किया गया है, जिसका सीधा असर खाताधारकों पर पड़ेगा.
वित्तमंत्रालय ने दी जानकारीवित्तमंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा है कि 12 दिसंबर 2019 को या फिर इसके बाद अगर किसी एक ही शख्स ने 2 अकाउंट ओपन कराए हैं या फिर इससे ज्यादा पीपीएप अकाउंट है तो वह मर्ज नहीं हो सकेंगे. आपको बता दें वित्तमंत्रालय ने इसके लिए ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी किया है.
नहीं किया जाएगा खातों को मर्जसरकार की ओर से दी गई जानकारी में बताया है कि जो भी संस्थान 12 दिसंबर या फिर इसके बाद खोले गए सभी पीपीएफ अकाउंट को मर्ज करने करने की रिक्वेस्ट को ने भेजे और न ही स्वीकार करें. बता दें सरकार ने इसके पीछे पीपीएफ के साल 2019 के नियमों के बारे में बताया है.
सिर्फ 1 ही अकाउंट होगा एक्टिवआपको बता दें सरकार की ओर से जारी किए गए ओएम में बताया है कि 12 दिसंबर 2019 के बाद खोले गए अकाउंट 2 या फिर 2 से ज्यादा अकाउंट में से सिर्फ एक ही पीएफ खाते को एक्टिव रखा जाएगा. इसके अलावा दूसरे एक्विट खाते को बंद कर दिया जाएगा.
नहीं दिया जाएगा खाते पर ब्याजइसके अलावा सरकार ने जानकारी देकर बताया कि बंद किए गए किसी भी खाते पर ब्याज नहीं दिया जाएगा.
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)पीपीएफ खाता रखने वालों के लिए मिनिमम बैलेंस 500 रुपये है यानी आपको इसमें सालाना कम से कम 500 रुपये का निवेश करना होता है वरना आपका खाता बंद हो जाता है. इसमें पैसा डालने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है तो आप उससे पहले ये मिनिमम बैलेंस डाल दें. अगर आप आखिरी तारीख तक पैसा नहीं डालते हैं तो आपको प्रति वर्ष के हिसाब से 50 रुपये जुर्माना देना होगा.
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