NPS Withdrawal Rules: पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी PFRDA ने नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) के तहत खाते से निकासी के नियमों में बदलाव किए हैं. पीएफआरडीए (PFRDA) द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक ये नए रूल्स 1 फरवरी 2024 से लागू हो जाएंगे. एनपीएस के नए नियमों के मुताबिक अब किसी भी एनपीएस खाताधारक को कुल जमा राशि के 25 फीसदी से अधिक हिस्से के विड्रॉल की अनुमति नहीं मिलेगी. इसमें खाताधारक और नियोक्ता दोनों की योगदान राशि शामिल है.


कब कर सकते हैं NPS खाते से आंशिक निकासी-


 PFRDA के मुताबिक एनपीएस खाताधारकों को केवल कुछ खास परिस्थितियों में ही एनपीएस खाते से विड्रॉल की सुविधा मिलती है. जानते हैं इस बारे में-


1. बच्चों की पढ़ाई और शादी के खर्च के लिए एनपीएस खाते से किया जा सकता है विड्रॉल.
2. घर खरीदने के लिए एनपीएस खाते से कर सकते हैं विड्रॉल.
3. मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में एनपीएस सब्सक्राइबर्स को खाते से विड्रॉल की परमिशन मिलती है.
4. एनपीएस खाताधारक की विकलांगता या अक्षमता के कारण अचानक आए खर्च को पूरा करने के लिए खाते से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं
5. कौशल विकास के खर्च को पूरा करने के लिए एनपीएस खाते से विड्रॉल की परमिशन मिलती है.
6. स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करने के लिए भी एनपीएस विड्रॉल की सुविधा मिल रही है.


NPS विड्रॉल के लिए इन शर्तों को पूरा करना है जरूरी-


1. एनपीएस खाते से 25 फीसदी राशि की निकासी के लिए आपका खाता तीन साल पुराना होना आवश्यक है.
2. इसके साथ ही विड्रॉल की गई राशि आपकी कुल राशि के एक चौथाई हिस्से से अधिक नहीं होनी चाहिए.
3. एनपीएस खाताधारकों को अधिकतम केवल तीन बार ही एनपीएस अकाउंट से आंशिक निकासी की परमिशन मिलती है.


कैसे निकाल सकते हैं पैसे?


एनपीएस खाते से निकासी के लिए खाताधारक को सबसे पहले पैसे विड्रॉल के लिए एक विड्रॉल रिक्वेस्ट डालना होगा. इसके साथ ही आपको पैसे निकाले के कारण के बारे में जानकारी देनी होगी. इसके बाद CRA (Central Recordkeeping Agency) आपके एनपीएस विड्रॉल को प्रोसेस करेगा और आपके बैंक खाते में कुछ ही दिनों में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे.


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