Paytm Update: पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ आरबीआई की बड़ी कार्रवाई के बाद पैरेंट कंपनी वन97 कम्यूनिकेशंस लिमिटेड से सेबी के पूर्व चेयरमैन एम दामोदरन की अध्यक्षता में ग्रुप एडवाइजरी कमिटी के गठन करने का फैसला किया है ये कमिटी कंपनी के बोर्ड के साथ मिलकर अनुपालन को बेहतर करने के साथ  रेग्यूलेटरी मुद्दों को मजबूत करने का काम करेगी. 


स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइल किए गए रेग्यूलेटरी फाइलिंग में पेटीएम ने बताया कि वन97 कम्यूनिकेशंस लिमिटेड के बोर्ड ने सेबी के पूर्व चेयरमैन एम दामोदरन की अध्यक्षता में ग्रुप एडवाइजरी कमिटी बनाने का फैसला किया है इस कमिटी में आईसीएआई (ICAI) के पूर्व प्रेसीडेंट एम एम चिताले (M.M. Chitale) होंगे. इनके अलावा इस कमिटी में आंध्रा बैंक के पूर्व चेयरमैन और एमडी आर रामचंद्रण भी होंगे. कंपनी ने बताया कि  जरुरत पड़ने एडिशनल सदस्यों को भी शामिल किया जा सकता है.  


31 जनवरी 2024 को आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नए ग्राहकों के जोड़ने पर रोक लगा दिया था. पेटीएम पर आरोप है कि कंपनी बैंकिंग रेग्यूलेशन को लेकर अनियमितताएं बरत रही थी. साथ ही बार बार कहे जाने के बावजूद कम्पलायंस यानि अनुपालन का अभाव था. 29 फरवरी, 2024 के बाद कोई भी कस्टमर पेटीएम वॉलेट में ना तो पैसा डिपॉजिट कर सकेगा और ना क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर सकेगा और ना पेटीएम वॉलेट में टॉप अप कर सकेगा. कस्टमर्स के वॉलेट में जो बैलेंस रकम बचा है उसे वो खत्म होने तक इस्तेमाल कर सकता है. 


इससे पहले 8 फरवरी 2024 को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ की गई कार्रवाई पर कहा कि पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ ये सुपवाइजरी एक्शन है. क्योंकि कंपनी रेग्यूलेटरी नियमों का अनुपालन नहीं कर रही थी. उन्होंने कहा कि आरबीआई हर रेग्यूलेटेड एनटिटी को अनुपालन पूरा करने के लिए पर्याप्त समय देती है. कई बार ज्यादा भी समय दिया जाता है. उन्होंने कहा कि हम जिम्मेदार रेग्यूलेटर हैं अगर नियमों का अनुपालन हो रहा होता तो हम ऐसी कार्रवाई क्यों करते? हालांकि अगले एक हफ्ते में इस पूरे मामले में कस्टमर्स में फैले भ्रम की स्थिति को खत्म करने के लिए आरबीआई एफएक्यू (FAQ) जारी करेगा. पेटीएम के स्टॉक में आरबीआई की कार्रवाई के बाद से लगातार बड़ी गिरावट देखी जा रही है.    


ये भी पढ़ें 


EPFO ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़े बैंक अकाउंट में क्लेम सेटल करने पर लगाई रोक, 23 फरवरी से फैसला लागू