PAN-Aadhaar Linking Last Date: पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का अंतिम मौका आज समाप्‍त हो जाएगा. इसका मतलब है कि अगर 30 जून 2023 यानी आज आप इसे लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा. यह दस्‍तावेज पूरी तरह से बेकार हो जाएगा. आप कहीं भी पैन कार्ड का यूज नहीं कर पाएंगे. साथ ही कई सुविधाओं का फायदा भी नहीं उठा पाएंगे. हालांकि अगर आपने पहले ही आधार और पैन को लिंक कर लिया है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. 


पैन कार्ड बैंक अकाउंट ओपन करने, फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट में निवेश, ओपनिंग डिमैट अकाउंट और म्‍यूचुअल फंड में निवेश करने में यूज किया जाता है. अगर आप आज अपने पैन और आधार को लिंक करने जा रहे हैं तो आपको लेट फीस पेमेंट करना होगा. यह अमाउंट 1000 रुपये होगा. पेमेंट करने के बाद ही पैन और आधार को लिंक किया जा सकता है, जो इनकम टैक्‍स डिपॉर्टमेंट की ओर से कंफर्म किया जाएगा. 


क्‍या सरकार बढ़ाएगी पैन-आधार लिंक करने की डेडलाइन 


ईटी की रिपोर्ट में एक्‍सपर्ट्स के हवाले से कहा गया है कि सरकार को पैन और आधार से लिंक करने की डेडलाइन को बढ़ाना चाहिए. क्‍योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो कई समस्‍याएं आ सकती हैं. एक्‍सपर्ट्स ने तर्क दिया है कि आयकर रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई है, ऐसे में 30 जून को ही पैन को लिंक करने की डेडलाइन समाप्‍त कर दी जाती है, जिन टैक्‍सपेयर ने पैन लिंक नहीं किया है. उन लोगों को समस्‍याओं का सामना करना पड़ेगा. वहीं कुछ का कहना है कि पैन लिंकिंग डेडलाइन समाप्‍त होने से कई काम पेंडिंग हो सकते हैं, ऐसे में करीब 4 महीने और इसे लिंक करने की डेडलाइन बढ़ानी चाहिए. 


पैन लिंक नहीं होने पर क्‍या नहीं हो पाएगा 



  • आप रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे. रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है

  • लेट रिटर्न पर कार्रवाई नहीं की जाएगी

  • आपके टैक्स रिफंड में बढ़ोतरी होगी

  • आयकर रिटर्न में संशोधन की भी अनुमति नहीं होगी

  • इस तरह के रिफंड पर ब्याज नहीं मिलेगा

  • टीडीएस और टीसीएस उच्च दर पर काटा जा सकता है

  • ऐसे पैन का असर बैंकिंग लेनदेन पर भी पड़ेगा


कैसे करें पैन को आधार से लिंक 


आयकर विभाग की अधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाकर आप पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं. सेंट्रल बोर्ड डारेक्‍ट टैक्‍सेस (CBDT) ने मार्च 2022 को नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा था कि सभी लोगों को पैन से आधार को लिंक कराना अनिवार्य है. 


ये भी पढ़ें


Pakistan-IMF Deal: मिलेगा बेलआउट पैकेज या होगा कंगाल! पाकिस्तान की तकदीर आज तय करेगा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड