NPS Death Claim Rule: रिटायमेंट के बाद लोगों को पैसों की कमी न हो इसके लिए सरकार कई तरह की योजनाएं पेश कर चुकी है. इसी में से एक नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) है, यह एक ऐसी रिटायमेंट स्कीम है, जिसमें पैसों का निवेश करके आप हर महीने पेंशन का लाभ उठा सकते हैं. साथ ही आप इसमें एकमुश्त राशि का भी लाभ ले सकते हैं. अब इस योजना के तहत पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथोरिटी (PFRDA) ने बड़ी राहत दी है. 


PFRDA की ओर से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि अगर किसी आवेदक ने NPS में निवेश किया था या कर रहा था और किसी कारण से उसकी मौत हो जाती है तो उसका नॉमिनी, दावेदार या उत्तराधिकार में से कोई एक वीडियो केवाईसी के माध्यम से वेरिफिकेशन करके एनपीए क्लेम कर सकता है. यह एक सुरक्षित विकल्प है और तकनीक की मदद से घर बैठे काम हो जाएगा. 


PFRDA की ओर से यह अनुमति 4 जनवरी, 2023 को दी है. इससे पहले पीएफआरडीए से इस अनुमति को लागू करने के लिए मांग की गई थी, ताकि बिना परेशानी नॉमिनी एनपीएस निकासी के लिए क्लेम कर सकें. बता दें कि PFRDA ने 6 अक्टूबर, 2020 के एक सर्कुलर के माध्यम से बिचौलियों को ऑनबोर्डिंग और एग्जिट सहित किसी भी NPS से संबंधित सेवाओं के लिए वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (VCIP) का उपयोग करने की अनुमति दी थी. 


कैसे काम करेगी यह सुविधा 


PFRDA ने अपने अधिसूचना में यह जानकारी दी है कि कोई भी नॉमिनी कैसे घर बैठे एनपीएस डेथ क्लेम कर सकता है. इसके लिए संबंधित दस्तावेज जमा करना होगा. दस्तावेज उसी का होना चाहिए, जो इसका दावेदार होगा. आधार ई-केवाईसी और डिजिलॉकर का उपयोग करके सत्यापित किया जा सकता है. साथ ही नॉमिनी को अपने बैंक की जानकारी भी देनी होगी. इस सुविधा के तहत दस्तावेजों की जांच की जाएगी. दस्तावेजों की जांच करने के बाद उसको वेरिफाई किया जाएगा. उसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. 


कौन से दस्तावेजों की जरूरत 


अगर आप एनपीएस डेथ क्लेम कर रहे हैं तो आपके पास कुछ अहम दस्तावेज होना चाहिए. इसमें आपके पास सब्सक्राइबर का डेथ सर्टिफिकेट (Death Certificate), सब्सक्राइबर का आधार कार्ड (Aadhaar Card), नॉमिनी या उत्तराधिकारी का आधार कार्ड और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र होना चाहिए.