Retirement Planning: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक ऐसा विकल्प है, जिसमें निवेश करके रिटायमेंट के लिए अच्छा पैसा बनाया जा सकता है. ये योजना रिटायमेंट इंवेस्टमेंट का रेंज विकल्प पेश करता है और आपके रिटायरमेंट प्लानिंग को और आसान बना देता है. इस स्कीम के तहत जितना चाहें पैसा जमा कर सकते हैं और लाखों रुपये तक का पेंशन का लाभ उठा सकते हैं. 


नेशनल पेंशन योजना (National Pension System) के तहत निवेश करके टैक्स सेविंग करने का भी विकल्प ​दिया जाता है. हाल ही में एसबीआई ने भी टैक्स बचाने को लेकर इस योजना में निवेश के लिए ग्राहकों को एक सुझाव दिया है. आइए जानते हैं आपके लिए एनपीएस कैसे लाभ पहुंचा सकता है. 


कैसे फायदेमंद है नेशनल पेंशन योजना 


इस स्कीम के तहत 18 से 70 साल के बीच कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है. मैच्योरिटी पर 60 फीसदी की राशि इस योजना से निकाली जा सकती है और बाकी के राशि से वार्षिकी खरीदकर निवेश कर सकते हैं. इसके तहत आयकर विभाग की धारा 80सी और 80सीसीडी के तहत टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है. 60 फीसदी अमाउंट इस अकाउंट से निकालने के बाद भी आप हर महीने का ​पेंशन इस योजना के तहत ले सकते हैं. 


न्यूनतम निवेश की सीमा


नेशनल पेंशन योजना के तहत दो अकाउंट खोले जाते हैं. टीयर-1 के तहत कम से कम 500 रुपये निवेश कर सकते हैं, जबकि टीयर 2 के तहत 1000 रुपये का निवेश किया जा सकता है. टैक्स छूट की बात करें तो टीयर वन के तहत ही आयकर में छूट दी जा सकती है. आयकर की धारा 80CCD (1B) के तहत 50 हजार और 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट दी जा सकती है. 


NPS अकाउंट से निकलने का विकल्प  


60 साल के बाद कम से कम 40 फीसदी राशि एन्यूटी में निवेश करना होता है. 60 फीसदी की राशि निकाली जा सकती है. ये राशि 75 साल तक कभी भी निकाल सकते हैं. अगर कुल कापर्स 5 लाख तक है तो पूरा कापर्स निकाला जा सकता है. वहीं 60 साल से पहले अगर आप राशि निकालते हैं तो सिर्फ 20 फीसदी राशि ही कुल कापर्स से निकाली जा सकती है. 80 फीसदी राशि को निवेश करना होगा. 2.5 लाख तक की राशि पूरी तरह निकाल सकते हैं. 


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