Income Tax Savings Tips : हर साल की तरह इस बार भी इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की आखिर तारीख 31 जुलाई अब नजदीक आ गई है. जब आप अपना इनकम टैक्स (Income Tax) जमा करते है तो टैक्स बचाने के लिए कई तरह बचत का सहारा जरूर लेते होंगे. आपको बता दे कि इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) की धारा 80-C और 80-E के तहत आप अपने बच्चों के एजुकेशन लोन और उनकी पढ़ाई पर टैक्स छूट (Tax Savings) का फायदा ले सकते हैं. आपको यह छूट किस तरह मिलेगी, इसके नियम-शर्तें आप समझ ले.


2 बच्चों की पढ़ाई पर छूट
इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) की धारा-80C के तहत आप अपने 2 बच्चों की पढ़ाई पर अधिकतम 1.5  लाख रुपये तक की टैक्स छूट हासिल कर सकते है. यह छूट केवल फुल टाइम एजुकेशन (Full Time Education) पर ही मिलती है. इसमें भी केवल ट्यूशन फीस (Tuition Fees) के खर्च को शामिल किया है


वर्किंग कपल को मिलेगा फायदा 
इनकम टैक्स की धारा-80C के तहत अगर किसी वर्किंग कपल के 3 बच्चे हैं तो वे अपने-अपने आईटीआर में 2 और 1 बच्चे की फीस को अलग-अलग टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं. 


Education Loan के ब्याज पर छूट
आपको बता दे कि इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) की धारा 80E के तहत ITR भरने वाला कोई भी व्यक्ति बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन (Education Loan) के ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ ले सकता है. हालाँकि इसमें अधिकतम टैक्स छूट की सीमा नहीं है. अगर किसी कपल ने दोनों बच्चों की पढ़ाई पर एजुकेशन लोन लिया है तो वह दोनो के ब्याज पर छूट लेने के लिए क्लेम कर सकता है.


31 जुलाई तक अंतिम दिन
आपको बता दे कि हर साल की तरह इस बार भी ITR भरने की आखिर तारीख 31 जुलाई 2022 है. अब तक 3 करोड़ लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भर चुके हैं. अगर आपने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया तो अगले 2 दिनों के अंदर यह काम तुरंत कर दीजिए. ऐसा न करने पर 5000 रुपये तक जुर्माना भुगतना पड़ सकता है.


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