नई दिल्ली: प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ से जुड़े नियमों में एक बड़ा बदलाव  होने जा रहा है. नए नियम के मुताबिक हर खाताधारक का पीएफ खाता आधार से लिंक होना चाहिए. इस काम की जिम्मेदारी नियोक्ता  की होगी कि वो अपने कर्मचारियों से कहे कि वे अपना पीएफ आधार से वेरिफाई करवाएं. ये नया नियम 1 जून से लागू होगा. EPFO ने इस बारे में एंप्लॉयर्स के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. 


नौकरी देने वाली कंपनी यानी एंप्लॉयर ऐसा नहीं कर पाती है तो इससे सब्सक्राइबर के खाते में एंप्लॉयर का योगदान रोका जा सकता है. साथ ही सब्सक्राइबर्स का UAN भी आधार से वेरिफाइड होना जरूरी है. 


EPFO ने सोशल सिक्योरिटी कोड के सेक्शन-142 के तहत नया नियम लागू किया है. नियोक्ता से कहा गया है कि 1 जून के बाद से अगर कोई अकाउंट आधार से जुड़ा नहीं है या UAN को आधार से वेरिफाइड नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न (ECR) नहीं भरा जा सकेगा. PF अकाउंट में एंप्लॉयर का योगदान रोका भी जा सकता है. 


EPFO ने इस बारे में एंप्लॉयर्स के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. अगर पीएफ खाताधारक का अकाउंट आधार से लिंक्ड नहीं है, तो वे EPFO की सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. 


EPF अकाउंट को आधार से ऐसे करें लिंक


PF खाताधारक EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने अकाउंट को आधार से लिंक कर सकते हैं. यह है तरीका 



  • EPFO की वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं.

  • UAN और पासवर्ड का इस्तेमाल करके अपने अकाउंट में लॉग-इन करें.

  • "Manage” सेक्शन में KYC ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

  • जो पेज खुलता है जहां आप अपने EPF अकाउंट के साथ जोड़ने के लिए कई डॉक्युमेंट्स देख सकते हैं.

  • आधार विकल्प का चयन करें और अपना आधार नंबर और आधार कार्ड पर दर्ज अपने नाम को टाइप कर Service पर क्लिक करें.

  • आपके द्वारा दी गई जानकारी सुरक्षित हो जाएगी, आपका आधार यूआईडीएआई के डाटा से वेरीफाई किया जाएगा.

  • आपके KYC दस्तावेज सही होने पर आपका आधार आपके EPF खाते से लिंक हो जाएगा और आपको अपने आधार जानकारी के सामने “Verify” लिखा मिलेगा.


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