New Income Tax Rules: बजट 2023 में केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया, जो टैक्सपेयर्स पर साल 2024 में सीधा असर डालेंगे. वित्त वर्ष 2023-24 के अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने अहम ऐलान करते हुए नई टैक्स रिजीम को ज्यादा आकर्षक बनाने की कोशिश की थी. इसके अलावा भी इनकम टैक्स विभाग ने कई ऐसे बदलाव किए, जो आम लोगों पर 2024 में सीधा असर डालने वाले हैं. जानते हैं इन टैक्स बदलावों के बारे में.


नई टैक्स रिजीम में किए गए कई बदलाव-


बजट 2020 में नई टैक्स रिजीम की पहली बार घोषणा की गई थी. मार्च 2023 में सरकार ने इस डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बना दिया था. वित्त मंत्री ने यह ऐलान किया था कि अगर कोई टैक्सपेयर किसी भी टैक्स रिजीम का खुद से चुनाव नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में टीडीएस पहली टैक्स रिजीम के हिसाब से ही कटेगा. वहीं पुरानी टैक्स रिजीम का चुनाव करने पर ही आपको टैक्स उस रिजीम के हिसाब से कैलकुलेट होगा. न्यू टैक्स रिजीम में इस साल कुछ बदलाव किए गए. इसके बाद से बेसिक छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़कर 3 लाख रुपये हो गई. वहीं टैक्स छूट की सीमा अब 5 लाख रुपये से बढ़कर 7 लाख रुपये हो गई. स्टैंडर्ड टैक्स छूट की सीमा 50,000 रुपये है. ऐसे में आपको नई टैक्स रिजीम में कुल 7.5 लाख रुपये की छूट मिलेगी.


Debt Funds निवेशकों के लिए बदल गए नियम


इस साल इनकम टैक्स विभाग ने Debt Funds निवेशकों को बड़ा झटका देते हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) पर टैक्स में मिल रही छूट को हटा दिया. ऐसे में अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के जरिए होने वाली कमाई अब इनकम में शामिल होगी और उस पर आपको टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा. यह नया नियम 1 अप्रैल, 2023 से लागू हो चुका है.


हाई नेट इंडिविजुअल्स के सरचार्ज रेट में की गई कटौती


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल 5 करोड़ रुपये से अधिक की सालाना कमाई करने वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए सरचार्ज रेट में बड़ी कटौती की. इसे 37 फीसदी से कम करके 25 फीसदी तक कर दिया है. ऐसे में औसतन हाई नेट इंडिविजुअल्स पर लगने वाला टैक्स 42.74 फीसदी से घटकर 39 फीसदी हो गया है.


जीवन बीमा राशि पर लगेगा टैक्स


केंद्र सरकार ने जीवन बीमा पॉलिसी की मैच्योरिटी राशि पर लगने वाले टैक्स के नियमों में बदलाव किया है. पहले यह राशि पूरा तरह से टैक्स फ्री थी, लेकिन अब 5 लाख रुपये से अधिक के प्रीमियम पर टैक्सपेयर्स को कर का भुगतान करना होगा.


प्रॉपर्टी सेल पर लगने वाले कैपिटल गेन्स-


केंद्र सरकार ने प्रॉपर्टी सेल के जरिए होने वाली कमाई पर छूट की सीमा 10 करोड़ रुपये तय की है. ऐसे में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के जरिए होने वाली कमाई पर 10 करोड़ तक की इनकम को टैक्स पेयर्स इनकम टैक्स की धारा 54 और 54F के तहत क्लेम कर सकते हैं.


पुराने आईटी रिटर्न को कर सकते हैं डिलीट


इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स को पुराने सालों के अनवेरीफाइड आईटी रिटर्न को डिलीट करने की सुविधा देता है. ऐसे में पिछले सालों के उन आईटी रिटर्न को आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं जिसका वेरिफिकेशन पूरा न किया गया हो.


ऑनलाइन गेमिंग पर लग रहा 30 फीसदी टैक्स


केंद्र सरकार ने इस साल ऑनलाइन गेमिंग के जरिए होने वाली कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला किया है. यह नियम 31 मार्च, 2023 से लागू हो चुका है. पहले 10,000 से ज्यादा की सालाना कमाई पर टीडीएस लगता था जिसे अब बढ़ाकर 30 फीसदी कर दिया गया है.


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