National Pension System Account Activate: रिटायरमेंट के बाद हर व्यक्ति चाहता है उसका जीवन बिना किसी परेशानी के आसानी से कटे. रिटायरमेंट के बाद (Retirement Planning) हमारे रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम (Regular Source of Income) बंद हो जाता है. ऐसे में नौकरी में रहते हुए इसकी प्लानिंग करना बहुत जरूरी है. वैसे तो मार्केट में रिटायरमेंट प्लानिंग  संबंधित कई तरह की स्कीमें हैं लेकिन, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली स्कीमें हैं.


इस स्कीम में निवेश करने के बाद आपको रिटायरमेंट पर एकमुश्त पैसा मिलता है. इस स्कीम में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत छूट मिलता है. इस स्कीम में आप कुल दो तरीके से निवेश कर सकते हैं. पहला निवेश का तरीका है टियर 1 और दूसरा तरीका है टियर 2. टियर 1 के तहत खाता खुलवाने पर आपको 500 रुपये का निवेश करना होगा. वहीं टियर 2 के तहत आपको 1000 रुपये का मिनिमम निवेश एक वित्त वर्ष में करना होगा. लेकिन, कई बार कुछ गलतियों के कारण नेशनल पेंशन स्कीम का खाता फ्रीज हो जाता है. ऐसे में आप कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके इसे एक्टिवेट या अनफ्रीज कर सकते हैं-


अकाउंट फ्रीज होने कारण
कई ग्राहक अपना PRAN (Permanent Retirement Account Number) नहीं जमा करते हैं. इस कारण NPS खाते को डिएक्टिवेट (Deactivate) किया जा सकता है. ऐसे में आपको इसे दोबारा चालू कराने के लिए UOS-S10-A फॉर्म फिल करना पड़ेगा. यह फॉर्म आप अपने घर के पास के किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं. इसके आलावा पोस्ट ऑफिस की बेवसाइट पर जाकर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए आप https://npscra.nsdl.co.in/download/non-government-sector/all-citizens-of-india/forms/UoS-S10A-Unfreezing%20of%20PRAN.pdf पर जाकर क्लिक कर सकते हैं.


इस तरह अकाउंट होगा एक्टिवेट
आपको बता दें कि अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए आपको  PRAN कार्ड की कॉपी भी जमा करनी होगी. इसके साथ ही आपको 500 रुपये देने के साथ-साथ 100 रुपये की पेनाल्टी भी देनी होगी. इसके बाद आपके द्वारा जमा किए गए फॉर्म का वेरिफिकेशन (Form Verification) किया जाएगा. इसके बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट कर दिया जाएगा.


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