Fugitive Economic Offenders: सरकार ने संसद को उन 14 आर्थिक अपराधियों के नाम की जानकारी दी है जिनके खिलाफ भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (Fugitive Economic Offenders Act 2018) के तहत कार्रवाई की जा रही है. वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल में पीछे गए सवाल के जवाब में इन 14 लोगों के नामों की जानकारी दी है. 

वित्त राज्यमंत्री ने बताया कि देश में 14 ऐसे आर्थिक अपराध करने वाले भगोड़े हैं जिनके खिलाफ Fugitive Economic Offenders Act 2018 के तहत याचिका दायर की गई है. इसमें से 9 ऐसे लोग हैं जिन्हें आर्थिक अपराध कानून के तहत भगोड़ा घोषित किया जा चुका है. बाकी 5 लोगों को आर्थिक भगोड़ा घोषित करने का आवेदन कोर्ट के पास लम्बित पड़ा है. इन 14 लोगों के नाम हैं - 

1. विजय माल्या2. नीरव मोदी3 नीतिन संदेसरा4. चेतम संदेसरा5. दीप्ति संदेसरा 6. हितेश कुमार नरेंद्रभाई पटेल 7. जुनैद इकबाल मेमन8. बाजरा मेमन9. आसिफ इकबाल मेमन10. जाकिर नाईक11. संजय भंडारी12. नीतिश ठाकुर 13. मेहुल चोकसी14. जतिन मेहता 

वित्त राज्यमंत्री ने बताया कि इन अपराधियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम, 2002 और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत कार्रवाई की जा रही है. दरअसल राज्यसभा सांसद अब्दुल वहाब ने सवाल पूछा था कि क्या सरकार के पास वित्तीय घोटालों, हेराफेरी और बैंक धोखाधड़ी के मामलों से जुड़े भारतीय भगोड़ों की कुल संख्या का कोई आंकड़ा है? और क्या सरकार भगोड़ों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार कर रही है यदि वे पैसे वापस करने के लिए सहमत हैं और उन्हें देश वापस लौटने पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? 

 

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