वित्त वर्ष 2023-24 का आज आखिरी दिन है. 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग के साथ-साथ कई अहम कामों की डेडलाइन भी है. म्यूचुअल फंड केवाईसी की डेडलाइन उनमें से एक है. हालांकि डेडलाइन पार होने से ऐन पहले म्यूचुअल फंड के निवेशकों को बड़ी राहत मिल गई है.


फ्रेश केवाईसी की डेडलाइन


दरअसल म्यूचुअल फंड के निवेशकों को फ्रेश केवाईसी कराने के लिए कहा गया है. यानी म्यूचुअल फंड के सभी मौजूदा निवेशकों को नए सिरे से केवाईसी कराने की जरूरत है. इस केवाईसी (Know Your Customer) की डेडलाइन 31 मार्च 2024 तय की गई है. पहले कहा जा रहा था कि डेडलाइन तक फ्रेश केवाईसी नहीं कराने वाले निवेशकों के म्यूचुअल फंड अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे. अब इसमें राहत मिल गई है.


डेडलाइन के बाद भी ट्रांजेक्शन


केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी सीडीएसएल वेंचर्स ने डेडलाइन से ऐन पहले 28 मार्च को सभी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रिब्यूटर्स के साथ एक अपडेट साझा किया है. उसमें कहा गया है कि म्यूचुअल फंड स्कीम में ट्रांजेक्शन करते रहने के लिए निवेशकों के साथ 31 मार्च तक फ्रेश केवाईसी कराने की बाध्यता नहीं है. इसका मतलब हुआ कि अगर कोई निवेशक आज तक फ्रेश केवाईसी नहीं करा पाता है, तब भी वह अपने म्यूचुअल फंड फोलियो में ट्रांजेक्शन कर पाएगा.


ब्लॉक नहीं, होल्ड होंगे अकाउंट


सीडीएसएल वेंचर्स के कम्युनिकेशन के अनुसार, अब डेडलाइन यानी 31 मार्च 2024 तक फ्रेश केवाईसी नहीं कराने पर म्यूचुअल फंड अकाउंट ब्लॉक नहीं किए जाएंगे, बल्कि उन्हें होल्ड पर डाला जाएगा. जैसे ही निवेशक फ्रेश केवाईसी कराएंगे, उनके म्यूचुअल फंड अकाउंट को होल्ड से हटा दिया जाएगा.


एसआईपी-एसडब्ल्यूपी पर नहीं होगा असर


म्यूचुअल फंड के निवेशकों को इस बात का डर सता रहा था कि अगर वह 31 मार्च तक केवाईसी नहीं करा पाए तो उनके अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे. अकाउंट ब्लॉक होने का मतलब है सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) और सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान (एसडब्ल्यूपी) आदि भी ब्लॉक हो जाएंगे. हालांकि अब ऐसा नहीं होने वाला है. यह म्यूचुअल फंड के निवेशकों, खासकर सभी पुराने निवेशकों के लिए नए वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले बड़ी राहत की खबर है.


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