नई दिल्ली: अगर एटीएम में आपका ट्रांजेक्शन फेल हो गया और आपके खाते से पैसे कट गए तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. 5 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में बैंक पैसे लौटा देगा. अगर ऐसा नहीं होता है तो बैंक को आपको न सिर्फ पैसे लौटाने होंगे बल्कि 100 रुपये प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना भी देना होगा. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इन दिशानिर्देशों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं.


अगर एटीएम से पैसे नहीं निकले लेकिन अकाउंट से रकम कट गई तो चिंता करने की बात नहीं है. आपको बस जिस बैंक अकाउंट का एटीएम इस्तेमाल किया है उसके होम ब्रांच में इसकी शिकायत करनी होगी. अगर बैंक खाते से पैसा कट गया और एटीएम से कैश नहीं निकला तो ऐसे मामलों में बैंक को ट्रांजेक्शन के 5 दिनों के भीतर ग्राहकों के खाते में पैसा जमा करना होगा.


5 दिनों में पैसा वापस नहीं तो रोजाना 100 रुपये का जुर्माना देंगे बैंक

अगर बैंक ने पांच दिनों के भीतर आपके खाते में पैसे जमा नहीं किए तो उस हर दिन 100 रुपये के हिसाब से ग्राहक को जुर्माना देना होगा. यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि ग्राहक को यह शिकायत 30 दिनों के अंदर ही करनी होगी. अगर आपने 30 दिनों तक शिकायत नहीं की तो आपको जुर्माना नहीं मिलेगा. इसिलए खाते से पैसे कटने के 30 दिनों के भीतर ही शिकायत दर्ज करा दें. अगर पांच दिनों में पैसा नहीं मिलता है तो आप प्रतिदिन 100 रुपये जुर्माने के हकदार हैं.


अब आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि यदि बैंक पैसा न दे तो क्या कर सकते हैं. आरबीआई के अनुसार यदि ग्राहकों को इन नियमों के अनुसार लाभ नहीं मिलता है तो वे आरबीआई के बैंकिग लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं. आरबीआई ने यह नियम सितंबर 2019 से लागू किया था.