ITR Verification Last Date 2023: अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई को या एक दिन पहले फाइल कर दिया था और अभी तक अपने आईटीआर का वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो आपके पास कुछ ही घंटे का वक्त बचा है. आईटीआर को वेरीफाई नहीं कराते हैं तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न इनवैलिड हो जाएगा. 


आयकर विभाग ने एक्स प्लेटफॉर्म पर ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए चेतावनी जारी की है. गौरतलब है कि बिना जुर्माने के साथ आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 थी, जो लोग इस डेडलाइन तक अपना आईटीआर नहीं भर पाए तो वे जुर्माने के साथ अभी भी अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं. 


आईटीआर वेरिफिकेशन के लिए कबतक का समय 


अगर आप आईटीआर फाइल कर चुके हैं तो आयकर विभाग की ओर से 30 दिन का समय दिया जाता है. इस समय में आपको इनकम टैक्स रिटर्न का वेरीफाई कराना अनिवार्य होता है. अगर इसे वे​रीफाई नहीं करा पाते हैं तो आपका आईटीआर इनवैलिड हो जाएगा. 


आईटीआर वेरिफिकेशन नहीं करने पर क्या होगा 


इनकम टैक्स रिटर्न का वेरिफिकेशन कराने के बाद ही आईटीआर को पूरी तरह से भरा हुआ माना जाएगा. ऐसे में टैक्सपेयर्स को रिफंड जारी नहीं किया जाएगा. आयकर विभाग बिना ई-सत्यापन के रिफंड नहीं जारी करता है. 


आईटीआर नहीं भरा तो अभी क्या करें 


अगर किसी करदाता ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो उसके पास जुर्माने के साथ आईटीआर फाइल करने का अभी भी मौका है. जिन करदाताओं की सालाना इनकम 5 लाख रुपये या उससे कम है, तो उन्हें 1 हजार का जुर्माना और पांच लाख से ज्यादा इनकम वाले टैक्सपेयर्स को 5 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा. इसके बाद एक समय सीमा तक आईटीआर वेरिफिकेशन करने की अनुमति दी जाएगी. 


कैसे करा सकते हैं ई-वेरिफिकेशन 


आईटीआर वेरिफिकेशन करने के लिए कई विकल्प दिए जाते हैं. आधार ओटीपी के माध्यम से भी आप आईटीआर वे​रीफाई करा सकते हैं. इसके अलावा, नेट बैंकिंग के माध्यम से भी वेरिफिकेशन करा सकते हैं. 


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