Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने एक फरवरी 2023 को पेश किए बजट में हाई वैल्यू बीमा पॉलिसी से होने वाले आय पर टैक्स लगाने का एलान किया है जिसे लेकर इंश्योरेंस सेक्टर में बेचैनी है. मंगलवार 7 फरवरी 2023 को बीमा सेक्टर के अधिकारियों ने सीआईआई के नेतृत्व में वित्त मंत्री से मुलाकात कर इस बजट प्रस्ताव में रिआयत देने की मांग की है. 


लाईफ इंश्योरेंस सेक्टर ने वित्त मंत्री से मांग की है 5 लाख रुपये के बजाये 10 लाख रुपये सालाना प्रीमियम वाले हाई वैल्यू बीमा पॉलिसी से होने वाले आय पर टैक्स वसूला जाना चाहिए.  बीमा सेक्टर के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री से ऐसे बीमा पॉलिसी के होने वाले लाभ पर डेट म्यूचुअल फंड्स के समान टैक्स वसूले जाने की अपील की है. 


वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने एक अप्रैल 2023 से 5 लाख रुपये से ज्यादा सालाना प्रीमियम वाले बीमा से होने वाले इनकम पर टैक्स लगाने का एलान किया था. इसमें यूनिट लिंक्ड इश्योरेंस प्लान (ULIP) शामिल नहीं हैं. वित्त मंत्री ने कहा था कि एक अप्रैल या इसके बाद जारी बीमा पॉलिसियों (यूलिप को छोड़कर) के लिए कुल प्रीमियम अगर 5 लाख रुपये से अधिक है, तो केवल उन पॉलिसियों, जिनका प्रीमियम 5 लाख रुपए तक है, से होने वाली आय पर ही छूट देने का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया जाता है.


बीमित व्यक्ति की मौत के समय मिलने वाली रकम पर दी गई टैक्स छूट पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. यानी कि मृत्यु पर नॉमिनी को मिलनी वाली राशि पूरी तरह से टैक्स-फ्री रहेगी. साथ ही, 31 मार्च 2023 तक जारी बीमा पॉलिसियों पर भी इसका असर नहीं होगा. बजट प्रस्ताव के अनुसार, एक अप्रैल 2023 के बाद यूलिप को छोड़कर इश्यू की गई उन सभी जीवन बीमा पॉलिसियों की मैच्योरिटी की रकम पर अब टैक्स लगेगा, जिनका सालाना प्रीमियम पांच लाख रुपये से ज्यादा है.


बजट में किए गए इस ऐलान का असर शेयर बाजार में देखने को मिला था और लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी.  बजट के बाद, HDFC लाइफ इंश्योरेंस SBI लाइफ इंश्योरेंस के शेयर 10 फीसदी तक गिर गए थे. बीमा कंपनियों का मानना है कि इस फैसले से लाईफ इंश्योरेंस कंपनियों के टॉपलाइन और मार्जिन पर असर पड़ेगा. 


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