Indian Railway Rules: रेलवे को भारत (Indian Railway) की जीवनी कहा जाता है. हर दिन लाखें की संख्या में लोग ट्रेन में सफर करते हैं. लोग ट्रेन में सफर करने के लिए महीनों पहले टिकट बनवा लेते हैं. लेकिन, कई बार ऐसा होता है कि अहम मौके पर किसी कारणवश हमें अपने यात्रा का प्लान (Plans of Travelling) बदलना पड़ता है या कैंसिल करना पड़ता है. ज्यादातर लोग प्लान कैंसिल होने की स्थिति में टिकट (Ticket Cancellation) कैंसिल करवा देते है. अगर परिवार के किसी और व्यक्ति को उसी ट्रेन में उसी दिन यात्रा करनी होती है तो ज्यादातर लोग दूसरा टिकट बनवा लेते हैं. लेकिन, ऐसी खास परिस्थिती में आपको टिकट कैंसिल (Cancel Ticket) करने की कोई जरूरत नहीं है. आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यो हैं?
जी हां आपकी जगह परिवार को कोई और सदस्य उस टिकट पर यात्रा कर सकता है. इसका मतलब है कि आपको दूसरा टिकट बनवाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि टिकट को किसी और के नाम पर ट्रांसफर (Railway Ticket Transfer) किया जा सकता है. इसके लिए रेलवे ने कुछ खास रूल्स बना रखा है. यह रेलवे की बहुत पुरानी सुविधा है लेकिन, बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होती है. जानकारी के अभाव में लोग पहले के टिकट को कैंसिल करके नया टिकट बनवा लेते हैं. तो चलिए हम आपको बताते हैं रेलवे के टिकट कैंसिल करने के तरीके के बारे में जानते हैं (Procedure of Railway Ticket Transfer)-
केवल एक बार ही टिकट को किया जा सकता है ट्रांसफरआपको बता दें कि रेलवे टिकट ट्रांसफर करने की सुविधा केवल एक ही बार देता है. इसके तरह आप ट्रेन खुलने से 24 घंटा पहले अपने कन्फर्म टिकट (Confirm Ticket) में खुद का नाम हटाकर अपने पिता, माता, भाई, बहन, बेटी, बेटा, पति या पत्नी के नाम पर आसानी से ऐड करवा सकते हैं. ऐसा करने के लिए आपको ट्रेन खुलने से 24 घंटे पहले एक रिक्वेस्ट (Transfer Request) देनी पड़ती है. इसके बाद ही आपका टिकट आपके संबंधी के नाम पर ट्रांसफर तक दिया जाता है. खास बात ये है कि एक बार टिकट ट्रांसफर कर देने के बाद आप इसको किसी तीसरे के नाम पर नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं. यह सुविधा केवल एक बार ही मिलती है.
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ट्रेन टिकट ट्रांसफर करने का ये है तरीका-इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए ट्रेन खुलने से 24 घंटा पहले आपको अपने टिकट का प्रिंट आउट निकालना होगा. इसके बाद अपने घर के सबसे पास वाले रेलवे स्टेशन पर जाकर रिजर्वेशन काउंटर पर टिकट ट्रांसफर के लिए आवेदन करना होगा. इसके साथ ही आपको ID प्रूफ जैसे आधार या वोटर आईडी कार्ड (ID Card) दिखाना होगा. इसके बाद आपका काम हो जाएगा.
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