Tax Saving Under Old Tax Regime: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स छूट की सीमा को 7 लाख रुपये सालाना इनकम तक कर दी है. इसका मतलब है कि नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्सपेयर्स को 7 लाख रुपये के सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेनिक अगर 7 लाख रुपये से ज्यादा साल की इनकम है तो आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा. 


पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत कोई बदलाव नहीं किया गया है. ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी है कि आपके लिए कौन सी टैक्स व्यवस्था ज्यादा सही है. आप एक उदाहरण से इसे समझ सकते हैं. अगर आपकी सालाना इनकम 10.5 लाख रुपये है तो आइए जानते हैं आपको नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत कितना टैक्स चुकाना होगा. 


10.5 लाख रुपये सालाना इनकम पर टैक्स 


अगर आपकी सालना इनकम 10.5 लाख रुपये है तो आपको नई टैक्स व्यवस्था के तहत 60,000 रुपये का भुगतान करना होगा. न्यू टैक्स रिजिम के तहत आप टैक्स छूट के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं. हालांकि अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स भरते हैं तो आपको 2,62,500 रुपये तक की कटौती की आवश्यकता होगी. इसके बाद, ओल्ड टैक्स रिजिम के तहत 60 हजार रुपये टैक्स का भुगतान करना होगा. 


10.5 लाख सालाना इनकम पर देना होगा जीरो टैक्स 


साढ़े 10 लाख रुपये के सालाना इनकम पर पुराने टैक्स व्यवस्था के तहत शून्य टैक्स का भुगतान करना चाहते हैं तो आपको 5.5 लाख रुपये की कुल कटौती का दावा करना होगा. इसके लिए आप आयकर अधिनियम के तहत कई छूट प्रावधानों का लाभ उठा सकते हैं. 


5.5 लाख रुपये की कटौती का दावा कैसे करें 


10.5 लाख की इनकम पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये होगा. आयकर की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की कटौती की जा सकती है. अगर एनपीएस में निवेश किया है तो सेक्शन 80CCD(1B) के तहत 50,000 रुपये की कटौती की जा सकती है. हेल्थ इंश्योरेंस परिवार या अपने लिए लिया है तो सेक्शन 80D के तहत 75 हजार रुपये तक की रकम बचा सकते हैं. 


वहीं होम लोन लिया है तो आप आयकर की धारा 24(B) के तहत 2 लाख रुपये तक की कटौती कर सकते हैं. वहीं किसी संस्थान को डोनेशन भी दिया है तो इनकम टैक्स की धारा 80G 25 हजार रुपये बचा सकते हैं. यानी कि आप कुल टैक्स 5.5 लाख रुपये तक बचा सकते हैं. 


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