Income Tax Rule on Gift: हर खुशी के अवसर पर लोग एक-दूसरे को गिफ्ट देते हैं. इन गिफ्टों पर टैक्स लगने को लेकर लोगों में एक कन्फ्यूजन बना रहता है. जब पति-पत्नी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं या फिर अपने घरवालों को गिफ्ट देने पर टैक्स लगने को लेकर मन में सवाल रहता है. इसे लेकर आयकर विभाग (IT) ने कुछ नियम बनाए हैं. आईटी विभाग ने एक व्यक्ति या ज्वाइंट हिंदू फैमिली द्वारा पाए गए गिफ्ट के टैक्सेशन के संबंध में कुछ नियम बनाए हैं. आईटी विभाग के सर्कुलर के अनुसार गिफ्ट को बिना किसी कंसिडरेशन के पाए जाने वाले धन या किसी चल या अचल संपत्ति के रूप में माना जाता है.


50 हजार से ज्यादा के गिफ्ट पर लगता है टैक्स


वैसे चल और अचल संपत्ति जो मार्केट प्राइस से कम रेट पर मिलता है, वो भी इसी कैटेगरी में आता है. एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपये से ज्यादा का कोई भी गिफ्ट टैक्स के अंतर्गत आता है. यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने परिवार को गिफ्ट दिया जाता है चाहे उसकी कीमत 50,000 रुपये से ज्यादा भी हो तो ऐसे स्थिति में टैक्स नहीं लगेगा.


आईटी डिपार्टमेंट के अनुसार रिश्तेदार कौन हो सकता है



  • पति-पत्नी एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है.

  • भाई या बहन एक दूसरे को गिफ्ट करेंगे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा.

  • अगर पति या पत्नी का भाई-बहन गिफ्ट करे तो टैक्स नहीं लगेगा.

  • पति-पत्नी का वंशज भी गिफ्ट में कुछ देता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगात है.


इतना ही नहीं आईटी डिपार्टमेंट के अनुसार शादी के अवसर पर जो गिफ्ट प्राप्त होंगे उस पर टैक्स नहीं लगेगा. अगर आपको ऐसा गिफ्ट मिला हो जो टैक्स के अंदर नहीं आता है, लेकिन अगर उस पर इनकम आ रहा हो तो वह टैक्स के अंदर आएगा.


ये भी पढ़ें:


Interest Rate Cut: थोक और खुदरा महंगाई दर में कमी के बाद बढ़ने लगी है सस्ते कर्ज की उम्मीद, जल्द मिल सकती है महंगी EMI से राहत