Income Tax Return Deadline: वित्त वर्ष 2025 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय-सीमा एक दिन के लिए बढ़ा दी गई है. यानी जो करदाता अब तक आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं, उन्हें आज यानी 16 सितंबर 2025 तक का मौका मिलेगा.

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने देर रात जारी बयान में कहा कि एसेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स फाइल करने की लास्ट डेट 15 सितंबर से बढ़ाकर 16 सितंबर कर दी गई है. CBDT ने साफ किया कि सर्विसेज में बदलाव को लेकर ई-फाइलिंग पोर्टल 16 सितंबर को सुबह 12:00 बजे से 2:30 बजे तक मेंटिनेंस पर रहेगा.

टैक्सपेयर्स को राहत

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गौरतलब है कि बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान तकनीकी खामियों की शिकायत की थी. इन्हीं समस्याओं को देखते हुए समय-सीमा बढ़ाने का फैसला लिया गया है. इस आशय की अधिसूचना अलग से जारी की जा गई है.

इससे पहले चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और टैक्सपेयर्स लगातार सोशल मीडिया पर ई-फाइलिंग पोर्टल को लेकर आ रही दिक्कतों की शिकायत कर रहे थे. वे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, धीमी स्पीड और आईटीआर यूटिलिटीज के रिलीज होने में हो रही देरी को लेकर असंतोष जता रहे थे.

टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि 15 सितंबर तक करीब 7 करोड़ से ज्यादा आईटीआर फाइल हो चुका है. बयान में आगे कहा गया कि करदाताओं और टैक्स प्रोफेशनल्स का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमें इस माइलस्टोन तक पहुंचने में मदद की. साथ ही, हम सभी से आग्रह करते हैं कि जो लोग आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अभी तक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं कर पाए हैं, वे अपना आईटीआर अवश्य फाइल करें.

टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए विभाग की ओर से 'असिस्ट टैक्सपेयर्स हेल्पडेस्क' 24x7 उपलब्ध कराई गई है. इसके जरिए करदाता कॉल, लाइव चैट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और WebEx के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं.

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