नई दिल्लीः नए आयकर रिटर्न (आईटीआर) में टैक्स अधिकारी आयकर दाताओं से उनके द्वारा नोटबंदी के दौरान जमा कराई गई पैसे का ब्योरा मांगेंगे. एसेसमेंट इयर 2017-18 के नए आईटीआर का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा. यानी इसका मतलब है कि अब तक जिन्होंनें अपनी इनकम छुपाई थी लेकिन नोटबंदी के बाद पुराने नोटों की बड़ी मात्रा में कैश जमा कराया है उनके लिए मुश्किलें हो सकती हैं.


अधिकारियों ने बताया कि टैक्स अधिकारियों ने आईटीआर फॉर्म में एक नया कॉलम बनाया है. इसमें किसी व्यक्ति या इकाई द्वारा पिछले साल 8 नवंबर से 30 दिसंबर के दौरान जमा कराई गई राशि का ब्योरा देने को कहा जाएगा. सूत्रों ने संकेत दिया कि यह नया कॉलम वेतनभोगियों के लिए सबसे सुगम फार्म आईटीआर-एक या सहज में भी जोड़ा जाएगा.


सूत्रों ने कहा कि आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को नोटबंदी की अवधि के दौरान आपरेशन स्वच्छ धन और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बेहिसाबी धन का ब्योरा देने का समुचित अवसर दिया है. इस नए कॉलम को शामिल करने का मकसद किसी व्यक्ति या इकाई द्वारा जमा कराई गई पूरी राशि का ब्योरा लेना है और इसमें कोई लिमिट नहीं है.


उन्होंने कहा कि नए आईटीआर में टैक्स पेयर्स को अपना आधार नंबर बताने का कॉलम जारी रहेगा. इस बार में यह वैकल्पिक नहीं बल्कि अनिवार्य बल्कि मेंडेटरी होगा. आधार के जरिये आईटीआर का ई-वेरिफिकेशन जारी रहेगा.