Income Tax Return:  इनकम टैक्स विभाग को ऐसे कई टैक्सपेयर्स की जानकारी मिली है जिनके इनकम टैक्स रिटर्न में दी गई जानकारी और थर्ड पार्टी से प्राप्त ब्याज, डिविडेंड इनकम की जानकारी में मिसमैच पाया गया है. ऐसे मामलों में कई ऐसे भी टैक्सपेयर्स हैं जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दाखिल किया है. इनकम टैक्स विभाग ने ऐसे टैक्सपेयर्स की पहचान की है. इस मिसमैच को दूर करने के लिए इनकम टैक्स विभाग टैक्सपेयर्स को ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर इसे ठीक करने का अवसर प्रदान कर रही है. टैक्सपेयर्स को एसएमएस और ईमेल भेजकर मिसमैच की जानकारी दी जा रही है. 


इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि उसने वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए टैक्सपेयर्स की ओर से दाखिल इनकम टैक्स रिटर्न में ब्याज और डिविडेंड आय को लेकर उपलब्ध कराई जानकारी में खामियां पाई हैं. थर्ड पार्टी यानि बैंकों और ब्रोकरेज हाउसेज से ब्याज और डिविडेंड इनकम से बारे में जो जानकारी मिली है वो टैक्सपेयर्स के आईटीआर से मेल नहीं खाती है. इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि कई ऐसे टैक्सपेयर्स हैं जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न तक दाखिल नहीं किया है.  


इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि इस मिसमैच को ठीक करने के लिए ई-वेरीफिकेशन 2021 स्कीम को लॉन्च किया है. इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in में कम्पलॉयंस पोर्टल में ऑनस्क्रीन सुविधा दी गई है जिससे इस मिसमैच को ठीक किया जा सके. इनकम टैक्स विभाग ने बताया  कि फिलहाल वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के मिसमैच से जुड़ी जानकारी कम्पलायंस पोर्टल पर उपलब्ध है. टैक्सपेयर्स को एसएमएस और ईमेल भेजकर इस मिसमैच के बारे में अवगत कराया जा रहा है.  


इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि जो टैक्सपेयर्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नहीं है उन्हें रजिस्टर करना होगा. जो टैक्यपेयर्स मिसमैच को ठीक करने में असमर्थ हैं, वे अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न के जरिए इनकम की सही रिपोर्टिंग कर सकते हैं. 


ये भी पढ़ें 


PSU Stocks: पीएसयू शेयरों की घट रही चमक, क्यों इन मल्टीबैगर्स स्टॉक्स को होल्ड नहीं करना चाहते हैं निवेशक?