Income Tax Return: आयकर विभाग की ओर से अभी भी रिटर्न फाइल किया जा रहा है. 31 जुलाई के बाद से जुर्माने के साथ इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी जा रही है. 5 लाख रुपये सालाना इनकम वालों पर 5 हजार रुपये का जुर्माना और इससे कम वालों के लिए 1 हजार रुपये का पेनल्‍टी लगेगा. अगर अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ताकि आपको रिफंड फटाफट मिल जाए. वहीं अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया है तो भी ये प्रॉसेस आपको जान लेना चाहिए. 


आयकर रिटर्न दाखिल करते समय टैक्‍सपेयर्स को रिफंड का इंतजार रहता है. ऐसे में अगर रिटर्न फाइल करने के दौरान सही प्रॉसेस का पालन करना आवश्‍यक है. इस प्रॉसेस से आप आसानी से रिफंड पा सकते हैं. आयकर विभाग भी टैक्‍सपेयर्स को ऐसे ही प्रॉसेस को फॉलो करने के लिए कहता है. आइए जानते हैं पूरा प्रॉसेस क्‍या है. 


सही फॉर्म का चयन 


सही फॉर्म का उपयोग यह तय करता है कि रिटर्न बिना किसी रुकावट के भेजा जाएगा. अगर गलत फॉर्म चुनते हैं तो दाखिल करने के बाद अतिरिक्त जांच और देरी हो सकती है. 


सटीक जानकारी 


अगर आप सटीक और पूरी जानकारी देते हैं तो रिफंड जल्‍द आपके खाते में आता है. बिना किसी परेशानी के रिफंड आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है. हालांकि अगर आप पैन, बैंक डिटेल और अन्‍य जानकारी गलत देते हैं तो रिफंड में देरी हो सकती है. 


समय पर रिटर्न भरें 


अगर आप समय पर आईटीआर फाइल करते हैं तो आईटी विभाग आसानी से टैक्‍सपेयर के खाते में रिफंड जारी करता है. इसके साथ ही जुर्माना भी नहीं लगता है. 


वेरिफिकेशन करना आवश्‍यक 


अगर आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो वेरिफिकेशन करना आवश्‍यक है. अगर आपका मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट आधार से लिंक है तो तो ई-वेरिफिकेशन कोड विकल्प चुन सकते हैं. वहीं अगर नेट बैंकिंग है तो पोर्टल आपको बैंक की साइट पर रीडायरेक्ट कर देगा. 


तुरंत वेरीफाई करें रिटर्न 


ऑनलाइन फाइलिंग और ई-वेरिफिकेशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन फाइलिंग तेज और अधिक कुशल है. रिटर्न दाखिल करने के तुरंत बाद ई-वेरीफाई किया जाना चाहिए.


ये भी पढ़ें 


Railway Fare: रेलवे स्टेशनों का होगा कायापलट पर नहीं बढ़ेगा किराया, रेल मंत्री ने दिया भरोसा